कोविड 19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने हेतु जिला प्रशासन चन्दौली द्वारा पूर्व में सशर्त आदेश निर्गत किये गये थे। इस सदर्भ में शासन द्वारा दिये गये आदेशो के अनुपालन हेतु विभिन्न आवश्यक सेवाओ हेतु छूट भी प्रदान की गयी थी। जिला प्रशासन चन्दौली द्वारा आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित व्यक्तियोे संस्थाओ तथा समाजिक संगठनों को पास भी निर्गत किये गये थे। सामाजिक संस्थाओ द्वारा विशेष कर पं दीन दयाल उपाध्याय नगर में भोजन वितरण के दौरान भीङ इकठ्ठा हो जाती है जिससे लॉक डाउन का पालन पूर्ण रूप से नही हो पा रहा है। वर्तमान परिस्थितियों में कोविड 19 के संक्रमण का समाज में फैलाव रोकने के लिए लॉक डाउन का पूर्णतः पालन अतिआवश्यक है। कोविड 19 के संक्रमण से जनसामान्य के बचाव हेतु जिला प्रशासन द्वारा आम जनमानस के सम्पूर्ण हित को ध्यान में रखते हुये निम्नलिखित दिशा निर्देश दिये जाते हैं। 1– सम्पूर्ण चन्दौली जनपद में समस्त तहसील मुख्यालयो तथा नगर पंचायतो में कम्यूनिटी किचन संचालित है जहा से किसी भी व्यक्ति को भोजन न उपलब्ध होने की दशा में भोजन की पर्याप्त व्यवस्था है। भोजन सामग्री हेतु जनपद के कन्ट्रोल रूम नं० 05412 262557 अथवा 05412 262100 पर 24 घण्टे सम्पर्क किया जा सकता है। तहसील पं० दी० द० उपा० नगर क्षेत्र में समाजिक संगठनो द्वारा भोजन स्वयं किसी व्यक्ति को वितरण नही किया जाएगा,न ही किसी गली मोहल्ले मे वे जाएगे। सामाजिक संगठन विक्रम सिंह महिला महा विद्यालय स्थित कम्यूनिटी किचन नगर पालिका परिषद पं० दी० द० उपा० नगर स्थित कम्यूनिटी किचन अथवा सम्बन्धित थाने अथवा पुलिस चौकी पर ही अपनी भोजन सामग्री पहुचा सकते है जहा से वह प्रशासन द्वारा जरूरत मन्द लोगो मे अपने वाहन से वितरित की जायेगी ।इसके अतिरिक्त पूर्व मे इस प्रयोजन हेतु निर्गत पास कल से वैध नही माने जाएंगे ।2– जनपद चन्दौली प्रशासन द्वारा पूर्व में निर्गत किये गये समस्त पास उसी स्थिति में बैध माने जायेगे जब उनका प्रयोग आवश्यक सेवाओ हेतु किया जा रहा हो। पुलिस को यह निर्देश दिये गये है कि यदि कोइ व्यक्ति अथवा संस्था पास का दुरूपयोग करते हुये पायी जाती है उसके विरूध्द कडी कार्यवाही की जाये। समस्त पास धारको की भी अनिवार्य जांच किये जाने के निर्देश दिये गये है। 3– जनपद चन्दौली के पं०दी०द०उपा० नगर तहसील क्षेत्र को छोडकर अन्य क्षेत्रो में सामाजिक संगठन कोविड 19 के सम्बन्ध में आवश्यक सावधानी बरतते हुये अपना कार्य कर सकते है किन्तु किसी भी दशा मे अनावश्यक आवागमन प्रतिबंधित है। 4– जनपद चन्दौली की समस्त बाहरी सीमाओ पर चौकसी बढा दी गयी है हर व्यक्ति चाहे वह पास धारक हो की जांच किये जाने के निर्देश दिये गये है। 5 - फल, सब्ज़ी, किराना की दुकान केवल सुबह 8 बजे से सुबह 11 बजे तक ही खुली रहेगी तथा उसके पश्चात शाम 6 बजे तक ही होम ङिलीवरी दुकान का आधा शटर गिराकर की जाएगी ।दवा की दुकान पर प्रतिबंध लागू नही होगा। 6– जिला प्रशासन चन्दौली की यह अपील है कि इस कठिन परिस्थिति में अनावश्यक घर से बाहर न निकले। 7– किसी समस्या के समाधान अथवा महत्वपूर्ण जानकारी हेतु जनपद चन्दौली के कन्ट्रोल रूम नं० 05412 262557 तथा 05412 262100 पर सूचना दी जा सकती है। निर्देशों के पालन न किये जाने पर कड़ी कार्यवाही की जा सकती है। जिला प्रशासन चन्दौली।
4/08/2020 09:36:00 pm