नाबालिग से दुष्कर्म एवं हत्या के मामले में दोषी अभियुक्त को फांसी की सजा

नाबालिग से दुष्कर्म एवं हत्या के मामले में दोषी अभियुक्त को फांसी की सजा

 डालमियानगर थाना क्षेत्र के गंगौली गांव में आठ माह पूर्व दस वर्षीया नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म एवं हत्या के मामले में अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई गई।

सांकेतिक फोटो

संजय कुमार तिवारी, सासाराम। डालमियानगर थाना क्षेत्र के गंगौली गांव में आठ माह पुर्व दस वर्षीया नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म एवं हत्या से जुङे बहुचर्चित मामले में शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एडीजे सात सह पाॅक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश नीरज बिहारी लाल की अदालत ने मामले में दोषी पाये अभियुक्त बलिराम सिंह निवासी गंगौली को पचास हजार रुपये अर्थदंड सहित फांसी की सजा सुनाई। 


मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक हीरा प्रताप सिंह ने बताया की 14 नवंबर 2020 को अपराह्न 3 बजे जब बच्ची अपने घर के दरवाजे पर खेल रही थी तभी अभियुक्त बच्ची को गणेश लक्ष्मी भगवान का फोटो  दिखाने का लालच देकर अपने घर में ले गया एवं उक्त घृणित घटना को अंजाम देने के बाद पहचान उजागर होने के डर से साक्ष्य मिटाने हेतु उसकी हत्या कर शव को अपने हीं घर में रखे लकङी के बक्से में छिपा कर वहां से भाग कर गांव में हीं दूसरी जगह छिप गया। 


घटना के एक घंटे बाद बच्ची के परिजनों द्वारा खोजबीन के दौरान अभियुक्त के साथ बच्ची को देखने की बात पता चला। जिसके बाद परिजनों एवं ग्रामीणों के सहयोग से अभियुक्त को गांव से पकड़ कर उसी की निशानदेही पर स्थानिय पुलिस की मौजूदगी में अभियुक्त के घर में स्थित लकङी के बक्से से बच्ची का शव बरामद किया गया था। 


इस मामले में अभियोजन पक्ष के तरफ से न्यायालय में  कुल ग्यारह गवाहों की गवाही हुई थी जिसके बाद कोर्ट ने उक्त फैसला सुनाया।