निधौरा गांव में मछली के विवाद में हुई हत्या के मामले में 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
सांकेतिक फोटो |
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चंदौली । बलुआ थाना अंतर्गत निधौरा गांव में मछली के विवाद में हुई हत्या के मामले में 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है इसके साथ ही ₹10000 का आर्थिक दंड भी लगाया गया है ।
बताते चलें कि बलुआ थाना अंतर्गत निधौ रा गांव में 2004 में हुई मोहम्मद साहब की हत्या के मामले में आज जनपद एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार द्विवेदी द्वारा चार अभियुक्त विजय यादव, जयद्रथ यादव, उमा यादव तथा पंकज यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है ।
इसके साथ ही सभी को ₹10000 आर्थिक दंड भी लगाया गया है । आर्थिक दंड का भुगतान न करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश भी जारी किया गया है।
आपको बता दें कि गंगा जी में मछली मारने के दौरान मछली देने से इनकार करने पर उमा व विजय के ललकारने पर पंकज व जयद्रथ द्वारा मोहम्मद साहब को गोली मार दी गई। गोली लगने से साहब की मृत्यु हो गई थी।
इस केस की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश द्वारा या फैसला सुनाया गया चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास व ₹10000 का आर्थिक दंड लगाया गया है।