जिला पदाधिकारी की बैठक में बीमित कंपनियों को दिए गए निर्देश

जिला पदाधिकारी की बैठक में बीमित कंपनियों को दिए गए निर्देश

डीएम की अध्यक्षता में परिवहन विभाग की अधिसूचना के आलोक में Road Accident Claim Recovery से संबंधित बैठक आहुत की गई।

 इमेज सोर्स-google सांकेतिक तस्वीर

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कुमार चन्द्र भूषण तिवारी

कैमूर, भभुआ। मंगलवार को समाहरणालय सभाकक्ष में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में परिवहन विभाग की अधिसूचना के आलोक में Road Accident Claim Recovery से संबंधित बैठक आहुत की गई, जिसमें निम्नांकित निर्देश दिए गए ।


सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के मामले में ₹500000 तथा गंभीर रूप से घायल होने के मामले में ₹50000 का मुआवजा राशि का भुगतान उनके निकटतम आश्रितों को दिया जाना है।
 बीमित वाहनों के मामले में उक्त राशि की प्रतिपूर्ति (Recovery) संबंधित बीमा कंपनी से किया जाना है।


 इस सम्बंधित विभागीय निर्देश से बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया। साथ ही क्लेम हेतु वांछित कागजात प्राप्त करने के लिए एक चेक लिस्ट तैयार कर जिला परिवहन कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।


बैठक में पुलिस अधीक्षक सहित अनुमंडल पदाधिकारी भभुआ/ मोहनिया, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भभुआ/मोहनिया, जिला परिवहन पदाधिकारी तथा बीमा कंपनिययों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।



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