पिता एवं पुत्र के हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पंचम के न्यायाधीश मधुकर सिंह ने दो अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
कैमूर, भभुआ। पिता एवं पुत्र के हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पंचम के न्यायाधीश मधुकर सिंह ने दो अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
जिले के वेलाव थाना क्षेत्र के तंराव गांव निवासी वंशी राम के पुत्र शेषनाथ प्रसाद मुकदमा में कहा है कि 29 मई 2020 को मेरे पिता एवं भाई लल्लन प्रसाद सब्जी के खेत पर रखवाली कर रहे थे। उनको घर से खाना पहुंचाने के लिए चंदन एवं दीपक खेत पर पहुंचे। नहीं मुलाकात होने पर वापसी के क्रम में शेषनाथ प्रसाद को बताया कि कामेश्वर बिंद, सुदर्शन बिंद, रामजन्म बिंद, अंगद बिंद ने कहा कि आज मुर्गा भात बनेगा वही खाना है तुम घर वापस जाओ। सुबह जब हम शौच करने के लिए खेत पर गए तो देखा कि मेरे पिता बंसी प्रसाद एवं मेरे भाई लल्लन प्रसाद का गर्दन कटा हुआ था वह लोग लहूलुहान होकर मृत पड़े हुए थे।
स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से स्थानीय थाना को सूचना दिया गया। ज्ञात हो कि चंदन एवं दीपक ने बताया कि 2008 में कामेश्वर बिंद, सुदर्शन बिंद, रामजन्म बिंद, लव कुश बिंद, अंगद बिंद, लुटावन बिंद अपरहण करके तीन लाख रुपए फिरौती के लिए मांग किया था हम दोनों को 9 दिन मकड़ीखोंह के जंगल में मैं रखा था। सूचक शेषनाथ प्रसाद ने कहा है कि नवंबर 2020 में मनू बिंद की लड़की प्रियंका कुमारी का मेरे भतीजे ऋषि कुमार के साथ प्रेम प्रसंग का आरोप लगाकर पंचायत के तहत पांच हजार रुपए जुर्माना लेकर मामले को रफा-दफा कर दिया गया।
सूचक दिनांक 30 मई 2020 को शेषनाग प्रसाद ने पिता एवं भाई की हत्या के मामले में 5 लोगों को अभियुक्त बनाया था। इस हत्याकांड में तीन लोगों का रिहाई हो गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम के विद्वान न्यायाधीश मधुकर सिंह ने दो अभियुक्तों बीरबल बिंद के पुत्र जितेंद्र बिंद एवं यदु बिंद के पुत्र पिंटू बिंद को पिता पुत्र के दोहरे हत्याकांड में भा द वि धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई एवं प्रत्येक को पंचास हजार रुपए अर्थदंड के रूप में सजा सुनाया। अर्थदंड नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। अपर लोक अभियोजक कामता प्रसाद एवं बचाव पक्ष से घनश्याम पासवान ने मुकदमे का पैरवी किया। दोनों अभियुक्तों को सजा भुगतने हेतु मंडल कारा भभुआ भेज दिया गया।