बलिया जिले में स्थानीय अदालत ने एक युवती के साथ बलात्कार करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है |
बलिया। पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के बलिया जिले में स्थानीय अदालत ने एक युवती के साथ बलात्कार करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन विभाग के संयुक्त निदेशक सुरेश पाठक ने गुरुवार को यहां बताया कि नरही थाना क्षेत्र के एक गांव में गत 29 मई 2007 की रात में 21 वर्षीय युवती शौच के लिए गांव के ही खेत में गई हुई थी, उसी समय बसगीत सिंह ने उसके साथ बलात्कार किया। इस मामले में बलिया जिले का स्थानीय न्यायालय ने बलात्कार करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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