सकलडीहा पीजी कालेज में छात्रसंघ के चुनाव में प्रत्याशी कुलदीप यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने से पर्चा खारिज कर दिया गया|
![]() |
प्रचार करता अध्यक्ष पद का उम्मीदवार ऋषिकेश कुमार |
सकलडीहा, चंदौली। सकलडीहा पीजी कॉलेज में हो रहे 21 मई को होने वाले छात्र संघ चुनाव में लिंगदोह कमेटी के अनुसार छात्र संघ चुनाव के लिये हुए नामांकन पत्रों की जांच चुनाव अधिकारी डॉ. शमीम राईन की देखरेख में की गयी। जिसमें छात्रसंघ अध्यक्ष पद के एक उम्मीदवार कुलदीप यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर चुनाव अधिकारी ने पर्चा निरस्त कर दिया, जबकि शेष सभी उम्मीदवारों के पर्चे वैध पाए गए।
नामांकन खारिज होने की जानकारी होने पर छात्रों का एक गुट कॉलेज में पहुंचकर हंगामा करने लगा। मौके पर मौजूद प्राचार्य डा. प्रदीप कुमार पांडेय व इंस्पेक्टर विनोद मिश्रा ने नियम कानून के विषय में जानकारी दी, तब जाकर शांत हुए। फिर कालेज के बोर्ड पर छात्र संघ उम्मीदवारों की वैध सूची चस्पा की गई। इस दौरान छात्रों ने शासन सत्ता का दुरूपयोग करने का हवाला देते हुए कोर्ट में जाने की बात कही।
सकलडीहा पीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव
अध्यक्ष पद हेतु :-
- आलोक चौरसिया
- ऋषिकेश कुमार
- ,रूपेश कुमार सिंह
- शिवम चौबे
- सौरभ यादव
उपाध्यक्ष के लिये:-
- अजय कुमार गुप्ता
- कृष्ण कांत रस्तोगी
- प्रदीप कुमार यादव
- शिवाकुमार
महामंत्री पद पर :-
- धीरज कुमार
- राहुल कुमार
- राहुल गुप्ता
- ज्ञानप्रकाश मौर्या
पुस्तकालय मंत्री के लिए :-
- आलोक कुमार
- ओमप्रकाश
- गणेश गुप्ता
कला संकाय पद पर
- प्रिति
- श्वेत कुमार प्रियदर्शी
- शुभम जायसवाल
शिक्षा संकाय पर
- विश्वजीत कुमार का पैच वैध पाया गया।
शुक्रवार को नामांकन पत्रों की जांच के दौरान सदर कोतवाली चंदौली की सूचना पर छात्र संघ अध्यक्ष के एक उम्मीदवार कुलदीप यादव के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज होने पर चुनाव अधिकारी ने पर्चा निरस्त कर दिया गया। पर्चा निरस्त होने की सूचना पर छात्र कॉलेज में पहुंचकर हंगामा मचाने लगे। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने नियम कानून का हवाला देकर छात्रों को समझा बुझाकर शांत कराया गया।
इस बाबत चुनाव अधिकारी डा.शमीम राईन ने बताया कि चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के बारे में सम्बन्धित थाने से रिपोर्ट मांगा गया था, जिसमें अध्यक्ष पद के सिर्फ एक उम्मीदवार कुलदीप यादव की सदर कोतवाली चंदौली की रिपोर्ट के आधार पर लिंगदोह कमेटी की नियमावली 4 अ 10 के तहत पर्चा निरस्त किया गया है शेष सभी पर्चे वैध हैं।