व्यवसायिक वाहनों पर बकाया के एकमुश्त भुगतान की योजना 26 सितंबर तक बढ़ी

व्यवसायिक वाहनों पर बकाया के एकमुश्त भुगतान की योजना 26 सितंबर तक बढ़ी

उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग ने व्यवसायिक वाहनों पर बकाया कर के एकमुश्त भुगतान के लिए शुरू की गई योजना की अवधि को 26 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है| 


शामली। उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग ने व्यवसायिक वाहनों पर बकाया कर के एकमुश्त भुगतान के लिए शुरू की गई योजना की अवधि को 26 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है।

 शामली के सहायक संभाग परिवहन अधिकारी रोहित राजपूत ने शनिवार को बताया कि समस्त व्यवसायिक वाहन स्वामी इस योजना का लाभ 26 सितंबर तक उठा सकेंग। उन्होंने बताया कि यह योजना 27 जून से 26 अगस्त तक के लिए चलाई गई थी, इसकी अवधि 1 माह बढ़ाते हुए 26 सितंबर कर दी गई है। इसके अंतर्गत वाहन मालिक ₹1000 आवेदन शुल्क जमा करके वाहन पर लगी पेनल्टी में शत शत प्रतिशत छूट का लाभ उठाते हुए राशि जमा करा सकते हैं।
 

श्री राजपूत ने बताया कि पहले इस योजना की अंतिम तारीख 26 अगस्त को अब विभाग ने इस स्थिति को बढ़ाकर 26 सितंबर कर दिया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत जिले में अब तक 570 बकायेदार आवेदन कर चुके हैं। जिनमें से अब तक चार वाहन स्वामियों ने वाहनों पर बकाया कर के रूप में 77.70 लाख रुपए जमा कर दिया है।  

उन्होंने बताया कि अब 26 सितंबर तक योजना का अधिकतम लाभ उठाया जा सकेगा।  इसके लिए सप्ताहांत 10 एवं 11 सितंबर को भी सहायक संभागीय कार्यालय खुला रहेगा। जिससे बकायेदार अपने वाहन का बकाया कर जमा कर पैनाल्टी का 100 प्रतिशत का लाभ उठा सकेंगे।


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