इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी की गिरोह बंद कानून के तहत की गयी कार्यवाही के खिलाफ दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है |
![]() |
इलाहाबाद हाईकोर्ट |
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी की गिरोह बंद कानून के तहत की गयी कार्यवाही के खिलाफ दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने अफजाल अंसारी की याचिका पर दी है। याची का कहना है कि भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्या केस में वह बरी हो चुका हैं। इस आधार पर एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में चल रहे गैंगस्टर एक्ट केस को समाप्त करने की अर्जी दी गयी, जो खारिज कर दी गई। इस प्रकरण में ही हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
पूर्व विधायक बाहुबली मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल के साथ ही साल 2006 में अफजाल अंसारी के खिलाफ कृष्णानंद राय हत्या का केस दर्ज हुआ था। उसी के आधार पर गैंगस्टर का मुकदमा कायम किया गया। दलील दी गई कि सिर्फ एक मुकदमे के आधार पर गैंगस्टर एक्ट का केस नहीं चलाया जा सकता है । याचिका में गिरोह बंद कानून के तहत कार्यवाही को रद्द किए जाने की भी मांग की गई हैं। याचिका की अगली सुनवाई अब 14 अक्टूबर को होगी।