Municipal Elections : अब परिवार के सदस्यों को अलग-अलग बूथों पर नहीं करना पड़ेगा मतदान

Municipal Elections : अब परिवार के सदस्यों को अलग-अलग बूथों पर नहीं करना पड़ेगा मतदान

UP News |  नगर निकाय चुनाव में अब परिवार के सदस्यों को अलग-अलग बूथों पर मतदान नहीं करना पड़ेगा। एक ही बूथ पर परिवार के सभी सदस्यों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का मौका मिलेगा |

Municipal Elections : अब परिवार के सदस्यों को अलग-अलग बूथों पर नहीं करना पड़ेगा मतदान
Municipal Elections : अब परिवार के सदस्यों को अलग-अलग बूथों पर नहीं करना पड़ेगा मतदान 

मिर्ज़ापुर। यूपी में आगामी होने वाले नगर निकाय चुनाव में अब परिवार के सदस्यों को अलग-अलग बूथों पर मतदान नहीं करना पड़ेगा। एक ही बूथ पर परिवार के सभी सदस्यों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का मौका मिलेगा। किसी भी दशा में एक मतदान स्थल पर दो वार्ड के मतदाताओं को नहीं रखा जाएगा।


खबर है कि नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2022 में मतदाताओं की सुविधा के मददेनजर यह कदम उठाया जा रहा है। साथी अब केंद्र प्रत्येक दशा में मतदान केंद्र भूतल पर ही बनाया जाएगा। ही दिव्यांगजनों के लिए रैम्प की व्यवस्था कराई जा रही है। सर्व सुविधायुक्त जिले के सरकारी भवन, सरकारी स्कूल अथवा सहायता प्राप्त स्कूलों में ही बूथ बनाया जाएगा। एक मतदान स्थल पर अधिकतम 1200 मतदाता मतदान करेंगे। भौगोलिक संख्या की दृष्टि से किसी मतदान स्थल पर अधिकतम 100 मतदाता शामिल हो सकेंगे।


 वैसे यूपी में नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2022 की तैयारियां आरंभ हो गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी दिव्या मित्तल के द्वारा बूथ लेबल अधिकारी की तैनाती के साथ ही प्रभारी अधिकारी कार्मिकों की तैनाती दी गई है। अब मतदान केंद्र व स्थलों के रेशियोनेलाइजेशन का भी कार्य शुरू हो जाएगा।
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी नगर निकाय शिव प्रताप शुक्ला के अनुसार विगत वर्ष 2017 के निर्वाचन में निर्धारित मतदान केंद्र व स्थल को सामान्यत: बनाए रखा जाएगा। किसी मतदान केंद्र व स्थल को अपरिहार्य परिस्थिति में अन्यत्र स्थानांतरित करने की आवश्यकता होने पर उसका औचित्य पर विचार और जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुमोदन के बाद ही परिवर्तन किया जाएगा। 


जबकि परिवर्तन या नवगठित मतदान केंद्र व स्थल का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर स्पष्ट कारण के साथ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर से भेजा जाएगा। साथ ही मतदान केंद्र व स्थलों का रेशियोनेलाइजेशन एवं निर्धारण में पुलिस अधीक्षक का परामर्श लेंगे। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तहसील में राजनीतिक दलों को सूचित कर परामर्श करेंगे। नए मतदान स्थल यथा संभव विधानसभा व लोकसभा के निर्वाचन में प्रयुक्त स्थलों को ही लिया जाएगा।


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