पुलिस लाइन में आयोजित की गई विशेष बाल श्रम उन्मूलन मासिक समीक्षा बैठक

पुलिस लाइन में आयोजित की गई विशेष बाल श्रम उन्मूलन मासिक समीक्षा बैठक

पुलिस लाइन चन्दौली स्थित सभागार कक्ष में विशेष बाल श्रम उन्मूलन की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक आयोजित की गई।  

पुलिस लाइन में आयोजित की गई विशेष बाल श्रम उन्मूलन मासिक समीक्षा बैठक
पुलिस लाइन में आयोजित की गई विशेष बाल श्रम उन्मूलन मासिक समीक्षा बैठक

  चंदौली। पुलिस लाइन चन्दौली स्थित सभागार कक्ष में ए0डी0जे0/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चन्दौली ज्ञान प्रकाश शुक्ल व अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन सुखराम भारती की अध्यक्षता में विशेष बाल श्रम उन्मूलन की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक आयोजित की गई । 

बैठक में जनपद के थानों में नामित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी,बाल संरक्षण के तकनीकी सलाहकार, विधि सह परिवीक्षा अधिकारी, बाल कल्याण समिति, संरक्षण अधिकारी, प्रतिनिधि चाइल्ड लाइन, आशा ज्योति केन्द्र , महिला सामाख्या, महिला कल्याण अधिकारी ,महिला शक्ति केंद्र सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी एवं पदाधिकारीगण उपस्थित रहे । 

सभी को समाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट , किशोर न्याय अधिनियम व बाल श्रम से सम्बन्घित धाराओं के विषय में जानकारी दी गई एवं बच्चों के मामलों को संवेदनशीलता के साथ प्रमुखता से कार्यवाही किये जाने, बाल-श्रम को रोकने एवं इस सम्बन्ध में लोगों को जागरूक करने के साथ ही अन्य विभिन्न बिन्दुओं पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए :-

पुलिस लाइन में आयोजित की गई विशेष बाल श्रम उन्मूलन मासिक समीक्षा बैठक
 विशेष बाल श्रम उन्मूलन मासिक समीक्षा बैठक

1. 14 साल से कम उम्र का बालक मजदूर के रूप में काम नहीं कर सकता है ।
2. बाल मजदूरी करवाने वाले व्यक्ति को 2 साल तक जेल की सजा हो सकती है।
3.बाल मजदूरी करवाने वाले को ₹20000 से लेकर ₹50000 तक का जुर्माना हो सकता है।
 इस कानून के तहत 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे जिन्हें किशोर कहा जाता है खतरनाक व्यवसाय एवं उद्योगों में काम नहीं कर सकते हैं ।
4.14 साल से कम उम्र का बच्चा अपने परिवार के व्यवसाय में मदद कर सकता है बशर्ते यह व्यवसाय खतरनाक नहीं हो । यह काम भी बच्चा स्कूल से आने के बाद छुट्टी में ही कर सकता है ।
5. 14 से 19 वर्ष के किशोर, खान ,ज्वलनशील पदार्थ एवं खतरनाक प्रक्रियाओं में काम नहीं कर सकते हैं ।
6.खतरनाक व्यवसाय जैसे ऑटोमोबाइल वर्कशॉप/गैराज ,सर्कस ,हाथियों की देखभाल ,साबुन बनाना ,अगरबत्ती बनाना ,कचरा उठाना और कबाड़ चुनना अन्य 86 व्यवसाय एवं प्रक्रिया में काम नहीं कर सकते हैं।
7.इस कानून के तहत बाल श्रम से संबंधित शिकायत कोई भी नागरिक श्रम विभाग 155214 य़ा पेंसिल पोर्टल www.Pencil.gov.in पर कर सकता है। 

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