आरबीआई: 3 को-ऑपरेटिव बैंकों पर लगाया जुर्माना,जानिए पूरा क्या है मामला ?

आरबीआई: 3 को-ऑपरेटिव बैंकों पर लगाया जुर्माना,जानिए पूरा क्या है मामला ?

आरबीआई नियम उल्लंघन के मामले में देविका अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वालचंद नगर सहकारी बैंक और दहानू रोड जनता को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जुर्माना लगाया गया | 



देविका अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक को केंद्रीय बैंक ने 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई के मुताबिक बैंक के डायरेक्टर के भाई की पत्नी ने एक ऐसी इकाई की कैश क्रेडिट फैसिलिटी को रिन्यू किया था। 

निर्देशों का उल्लंघन करने पर बैंक को नोटिस भेजा गया, इस आधार पर पूछा गया कि उसके खिलाफ क्यों नहीं जुर्माना लगाया जाना चाहिए? को-ऑपरेटिव बैंक की प्रतिक्रिया के बाद, केंद्रीय बैंक ने निष्कर्ष निकाला कि आरबीआई के निर्देशों का उल्लंघन हुआ है। दाहनू रोड जनता बैंक पर एक लाख रुपये का जुर्माना रिजर्व बैंक ने लगाया है। 

आरबीआई ने कहा कि दाहनू रोड जनता बैंक ने निर्देशों का उल्लंघन कर चंदा दिया था। इस मामले में, केंद्रीय बैंक ने निर्णय लिया कि बैंक ने आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं किया, इसलिए उसे जुर्माना देना चाहिए।

 भारतीय रिजर्व बैंक ने एक और बैंक पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने इस बैंक पर चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसका नाम वालचंद नगर सहकारी बैंक है।  लेकिन केद्रीय बैंक के अनुसार भारत का नंबरऑपरेटिव बैंक ने खातों की रिस्क कैटगरी की समीक्षा नहीं की और कस्टमर्स को यूनीक कस्टमर आईडी कोड देने में भी असफल रहा। 

इस दौरान, को-ऑपरेटिव बैंक को नोटिस भेजा गया था | नोटिस का उत्तर मिलने के बाद, बैंक ने रियल में नियमों का उल्लंघन किया है। इसके बाद बैंक पर दंड लगाया गया।


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