डीएम निखिल टी. फुंडे की अध्यक्षता में स्वैच्छिक संगठन के माध्यम से ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक किये जाने हेतु निर्देश दिये गये |
चन्दौली | महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोष) अधिनियम-2013 अधिनियम, जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जनपदीय टास्क फोर्स, महिला एवं बाल सम्मान कोष की विभागीय समीक्षा बैठक जिलाधिकारी निखिल टी. फुंडे की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें डीएम द्वारा स्वैच्छिक संगठन के माध्यम से ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है|
इसके लिये पूर्व से गठित एवं क्रियाशील VHSND समिति में ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति के छूटे हुये सदस्यों को एक साथ सम्मिलित करते हुये नियमित कार्यक्रम कराये जायें तथा उसकी सूची जिला प्रोबेशन कार्यालय चन्दौली को उपलब्ध कराया जाये ताकि समय-समय पर बैठक में उक्त की प्रगति के सम्बन्ध में समीक्षा की जा सके।
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण, मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, समस्त उप जिलाधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा महिला कल्याण विभाग के समस्त योजनाओं यथा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड), मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य), स्पॉन्सरशिप (प्रवर्तकता कार्यक्रम) के बारे में विस्तृत जानकारी व प्रगति से समिति को अवगत कराया गया |
जिसमें जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि जो भी स्वयंसेवी संस्थाएं ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में कार्य कर रहीं हैं उनके सहयोग से योजना के पात्र एवं वंचित बच्चों को जोड़ा जाये।
इसके अतिरिक्त बैठक में महिला एवं बाल सम्मान कोष के 44 प्रकरण को समिति द्वारा स्वीकृत किया गया है तथा जिलाधिकारी द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देशित किया कि प्रत्येक त्रैमास पर ब्लाक बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक करायें तथा समस्त सोशल सेक्टर के मासिक समीक्षा बैठक में अन्य योजनाओं की नियमित समीक्षा करायें।