श्रीमती जया पाठक की अध्यक्षता में की एक बैठक आहूत की गयी, जिसमें समिति सदस्य सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/ अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-03 ज्ञान प्रकाश शुक्ल एवं समिति सदस्य पैनल अधिवक्ता श्री रमेश चन्द्र तिवारी की उपस्थिति में सम्पन हुई |
चंदौली । उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के पत्रांक 1900/एसएलएसए-49ए/2010 (ऋ/हैदर) दिनांक जून, 12 2023, अनुपालन में कल को तहसील सभागार चन्दौली में माननीया अध्यक्ष, मानीटरिंग एण्ड मेंटरिग समिति/अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-02 श्रीमती जया पाठक की अध्यक्षता में की एक बैठक आहूत की गयी, जिसमें समिति सदस्य सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/ अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-03 श्री ज्ञान प्रकाश शुक्ल एवं समिति सदस्य पैनल अधिवक्ता श्री रमेश चन्द्र तिवारी की उपस्थिति में सम्पन हुई।
उक्त बैठक में जनपद के सक्रिय नामिका अधिवक्ताओं के कार्यों का समुचित पर्यवेक्षण माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्मित एस०ओ०पी० के आधार पर किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदया द्वारा सभी बिंन्दुओं पर चर्चा की गयी तथा नामिका अधिवक्ताओं के कार्य प्रणाली का अवलोकन किया गया साथ ही मीडिएशन सेंटर चन्दौली में कार्यरत सभी मीडिएटरों के कार्य का समुचित पर्यवेक्षण किया गया एवं उन्हे आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिये गये।
तदोपरांत अध्यक्ष महोदया द्वारा सभी नामिका अधिवक्ताओं को निर्देशित किया गया कि वह अपने कार्यों में सक्रियता से रूचि लें साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि जिस भी मुकदमें में उनकों नामित किया जाता है उसमें वह आवेदक / बंदी से व्यक्तिगत रूप से मिल कर उनकी पत्रावलियों को सही समय पर सक्षम न्यायालय के समक्ष नियत तिथि पर प्रस्तुत करें जिससे उनकी पत्रावलियों का निस्तारण समय पूर्वक किया जा सके।
उक्त बैठक में श्रीमान सदस्य सचिव महोदय द्वारा बताया गया कि ऐसे बंदी जिनकी जमानत स्वीकार होने के पश्चात एक माह या उससे अधिक समय में बंधपत्र प्रस्तुत करनें में असमर्थ है उनकी तरफ से एक माह के भीतर बंधपत्र जमा करानें के संदर्भ में जिला कारागार से प्रार्थना पत्र अग्रसारित करा कर कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत करायें जिससे उनकी रिहाई हो सके।
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