"ऑपरेशन कनविक्शन" व “लोक अदालत” के सम्बन्ध जनपद पैरोकार कि मीटिगं कर शांति व कानून व्यवस्था सहित अपराध नियंत्रण के दृष्टिगत पुलिस लाईन में समीक्षा बैठक की गई।
Highlights :-
🔹 आगामी “लोक अदालत” के सम्बन्ध में भी दिये गये आवश्यक निर्देश
🔹 अपर पुलिस अधीक्षक सदर द्वारा की गई जनपद के समस्त थानों पर नियुक्त पैरोकार एवं अन्य सम्बन्धित के साथ पुलिस लाइन सभागार कक्ष में बैठक
🔹 शाखा प्रभारी मानिटरिंग सेल, डी0सी0आर0बी0 व सम्मन सेल भी रहे उपस्थित
🔹 सभी थाना पैरोकार को तस्करी,डकैती,लूट फिरौती,अपहरण, हत्या,महिलाओं एवं बच्चियों के साथ होने वाली घटनाओं मे सम्मलित अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर मा0न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक सजा व अर्थ दण्ड से दण्डित कराने हेतु दिये गये सख्त निर्देश
🔹 "ऑपरेशन कनविक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में प्रभावी पैरवी करते हुए दोषी अभियुक्तों को शीघ्र कराया जाए दंडित
चन्दौली | पुलिस अधीक्षक डा0 अनिल कुमार के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह द्वारा "ऑपरेशन कनविक्शन" व “लोक अदालत” के सम्बन्ध जनपद पैरोकार कि मीटिगं कर शांति व कानून व्यवस्था सहित अपराध नियंत्रण के दृष्टिगत पुलिस लाईन चन्दौली सभागार कक्ष में समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा बैठक के दौरान शाखा प्रभारी मानिटरिंग सेल डी0सी0आर0बी0 व सम्मन सेल भी उपस्थित रहे।
अपराध एवं अपराधियों पर कठोर कार्यवाही हेतु प्रभावी पैरवी करते हुए महिलाओं/बच्चियों से सम्बन्धित अपराधों में सम्मिलित अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही करने, सनसनीखेज वारदातों के अभियुक्तों जैसे हत्या, लूट, डकैती, गैंगरेप, गौ तस्करी, वाहन चोरों, मादक पदार्थ तस्करों आदि के बेल पर बाहर आने कि सूचना सम्बन्धित थाना प्रभारी को देने हेतु निर्देशित किया गया। जिससे उन पर सतर्क दृष्टि रखी जा सके।
शासन द्वारा चलाए जा रहे "आपरेशन कन्विक्सन" अभियान के अंतर्गत जनपद स्तरीय चिन्हित अपराधों के वादों की प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने, पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना स्तर के टॉप टेन व हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त की हत्या के प्रयास व आयुध अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत अभियोग में जमानत हेतु दिये गये प्रार्थना पत्रों कि सूचना सम्बन्धित थाना प्रभारी को देना जिससे जमानत निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सके।
आगामी लोक अदालत को प्राथमिक्ता देते हुए सम्मन को शत् प्रतिशत तामिल कराया जाये जिसकी मानिटरिंग लगातार सम्मन सेल द्वारा की जाए। उक्त के साथ साथ अन्य विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।