प्रमुख सचिव स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन लीना जौहरी ने बताया कि दान विलेख के दायरे में आने वाले पारिवारिक सदस्यों में पिता, पत्नी, पुत्रवधु, सगा भाई, सगी बहन, दामाद, पुत्र और पुत्री के बेटा-बेटी शामिल हैं |
🔷5 हजार रुपये के स्टांप से ही अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री करा सकेंगे; बस यह काम करना होगा
Purvanchal News Print / लखनऊ| अब पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा करने वाले सदस्यों को सिर्फ पांच हजार रुपये की स्टांप ड्यूटी देनी होगी, जिसे गिफ्ट डीड कहा जाता है।स्टांप ड्यूटी ऐसे मामलों में संपत्ति के विक्रय विलेख (सेल डीड) की रजिस्ट्री की तरह सात प्रतिशत तक नहीं होगी। पांच हजार रुपये की स्टांप ड्यूटी के अलावा, संपत्ति का एक प्रतिशत निबंधन शुल्क भी देना होगा। गुरुवार को इस बारे में सूचना दी गई।
प्रमुख सचिव स्टांप एंड रजिस्ट्रेशन लीना जौहरी ने बताया कि दान विलेख के दायरे में आने वाले पारिवारिक सदस्यों में पिता, पुत्री, पति, पत्नी, पुत्रवधु, सगा भाई, सगी बहन, दामाद, पुत्र और पुत्री के बेटा-बेटी के अलावा अब सगे भाई की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी भी शामिल होंगे।
अब पांच हजार रुपये की स्टांप ड्यूटी पर एक बार दान विलेख की रजिस्ट्री के पांच वर्ष बाद ही संबंधित मामले में स्टांप ड्यूटी से फिर छूट मिलेगी, ताकि स्टांप ड्यूटी से छूट का दुरुपयोग न हो सके।
भूमि और आवासीय संपत्ति के दान पर ही छूट मिलेगी। औद्योगिक, व्यावसायिक या संस्थागत संपत्ति पर दायित्व से कोई छुटकारा नहीं मिलेगा। पारिवारिक संपत्ति के दान पर भी छूट मिलेगी। स्टांप ड्यूटी से छूट फर्म, कंपनी, ट्रस्ट या संस्था से नहीं मिलेगी।
🔷सबसे विश्वसनीय पूर्वांचल का हिंदी न्यूज़ वेबसाइट पूर्वांचल न्यूज़ प्रिंट | For more related stories, follow: News in Hindi -👉 Facebook 👉Twitter 👉 Instagram 👉 Teligram. 👉Google News. ..