अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वर्तमान में इटावा के सांसद रामशंकर कठेरिया को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट अर्जुन ने उन्हें 2 साल की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया |
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इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया |
Purvanchal News Print /आगरा | इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ केस में उत्तर प्रदेश के आगरा में वादी सहित ग्यारह गवाहों ने गवाही दी। इसमें से चार गवाहों (राजेंद्र सिंह, कृष्ण कुमार, विशाल कुमार और उमेश चंद) ने पहले की गवाही से इनकार कर दिया।
राजेंद्र सिंह ने कहा कि मैं उस समय नया था, इसलिए नहीं जानता था। विशाल ने बताया कि टोरेंट में वह चपरासी था। उसने कठेरिया को मैनेजर के चैंबर में बैठा देखा। चाय देकर वह चला गया। मैं नहीं जानता कि इसके बाद क्या हुआ।
उमेशचंद भी टोरेंट में काम करते थे, जो तीसरी पुष्टि है। उसने बताया कि कुछ लोग वहां आकर हाथापाई कर रहे थे। वह नहीं बता सकते कि हाथापाई का कारण क्या था। कृष्ण कुमार ने अपनी गवाही में बताया कि जब वे वहां पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। चारों को अभियोजन ने पक्ष द्रोही घोषित किया। भावेश रसिक लाल शाह, जो घायल था, ने घटना का समर्थन किया।
गवाही में जांच में चोटों की पुष्टि भी डॉक्टर अमिताभ चौहान ने की। वकील ने आरोपी को परिवीक्षा पर छोड़ने की मांग करते हुए कहा कि वह लंबे समय से न्यायालय के चक्कर काट रहे हैं। उन्हें पर्याप्त सजा मिली है। कम से कम उस पर नरम रुख अपनाते हुए सजा दी जाए। उनका कोई अतीत आपराधिक नहीं है। इटावा से सांसद हैं और कई बार सांसद रहे हैं।
अभियोजन ने कहा कि सर्वाधिक सजा दी जाए
अभियोजन ने आरोपी से अधिक सजा की मांग की। तर्क दिया कि दोष सिद्ध है। बहुत से लोग इससे प्रभावित हैं। ऐसे व्यक्ति से समाज की उम्मीद है कि वह कानून और नियमों का पालन करेगा।
क्या था पूरा मामला !
भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को आगरा में टोरेंट अधिकारी से मारपीट और बलवा करने के मामले में दोषी ठहराया गया था। उन्हें कोर्ट ने दो वर्ष की जेल की सजा सुनाई। 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 2011 में यह घटना हुई थी। टरेंट अधिकारी ने मामला दर्ज कराया।
हरीपर्वत थाना क्षेत्र के साकेत माल इस मामले में शामिल है। 16 नवंबर 2011 को पूर्व एससी-एसटी आयोग के अध्यक्ष और वर्तमान में इटावा से भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया टोरेंट के सतर्कता कार्यालय (विद्युत चोरी निवारण कार्यालय) पर पहुंचे। उनके साथ लगभग दस से पंद्रह समर्थक थे।
मैनेजर भावेश रसिकलाल शाह यहां बिजली चोरी के मामलों की सुनवाई और निपटारा कर रहे थे। सांसद रामशंकर कठेरिया और उनके समर्थकों ने भावेश रसिकलाल शाह के कार्यालय में घुसकर उनके साथ मारपीट की। इससे उन्हें बहुत चोट पहुँची।
भावेश ने सांसद और उनके अज्ञात समर्थकों के खिलाफ धारा 147 और 323 के तहत मुकदमा दर्ज किया। हरीपर्वत थाना पुलिस ने मामले में सांसद के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में भेजा था । कल कोर्ट ने शनिवार को गवाही और बहस के बाद फैसला सुनाया ।
एमपी-एमएलए कोर्ट ने मामले में धारा 147, 323 के तहत इटावा से सांसद रामशंकर कठेरिया को दोषी ठहराया, पुलिस के आरोप पत्र और अधिवक्ता द्वारा पेश किए साक्ष्यों के आधार पर। सांसद को दो वर्ष की सजा सुनाई गई। साथ ही पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था