हाईकोर्ट की लखनऊ खंड पीठ ने अमेठी में संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस के निलंबन पर लगा दी रोक

हाईकोर्ट की लखनऊ खंड पीठ ने अमेठी में संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस के निलंबन पर लगा दी रोक

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बुधवार को अमेठी के संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस के निलंबन पर रोक लगा दिया है ।

हाईकोर्ट की लखनऊ खंड पीठ ने अमेठी में संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस के निलंबन पर लगा दी रोक

लखनऊ, पूर्वांचल न्यूज़ प्रिंट । इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बुधवार को अमेठी के संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस के निलंबन पर रोक लगा दिया है । न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने कहा कि अस्पताल के खिलाफ जांच जारी रहेगी। पीठ ने राज्य सरकार को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने को भी कहा है ।

बता दें कि ऑपरेशन के बाद दिव्या शुक्ला (22) नामक एक मरीज की मौत के बाद अगले दिन 17 सितंबर से इस अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था और उसकी सेवाएं भी बंद कर दी गई थीं। संजय गांधी अस्पताल का संचालन दिल्ली स्थित संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी इस ट्रस्ट की अध्यक्ष हैं तथा पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाद्रा उसके सदस्य हैं | 

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