पाक्सो एक्ट के दोषी 02 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा 03-03 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 6500-6500/रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
👉प्रत्येक अभियुक्त को 6500-6500/रु के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
👉पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को मिली कठोरतम सजा
चंदौली | पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप आज दिनांक 02.11.2023 को मा0 न्यायालय स्पेशल जज पाक्सो एक्ट जनपद चन्दौली द्वारा 19.07.2018 को थाना कोतवाली चन्दौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 227/2018 धारा 354घ, 294, 506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बंधित आरोपियों संदीप यादव पुत्र हनुमान यादव और राजकुमार यादव पुत्र राधेश्याम यादव निवासीगण -मसौनी थाना कोतवाली चन्दौली जनपद चन्दौली को 03-03 वर्ष के कठोर कारावास व 6500-6500/रु के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड न अदा करने पर दोनों दोषियों को 10-10 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।