पहली दिसंबर 2023 से देश में कई सारे बदलाव होने जा रहे हैं। एक बड़ा बदलाव यहां सिम कार्ड को लेकर होने जा रहा है | सिम कार्ड को लेकर सरकार ने नए नियम बन दिए हैं, जो एक दिसंबर से लागू हो जाएगा |
HighLights :-
सिम डीलर थाने में कराएं वेरिफेकेशन
डुप्लिकेट सिम के लिए भी आधार अनिवार्य
एक आईडी पर सिर्फ 9 सिम कार्ड
बंद सिम 90 दिन बाद होंगे चालू
टेक न्यूज़ : पहली दिसंबर 2023 से देश में कई सारे बदलाव होने जा रहे हैं। एक बड़ा बदलाव यहां सिम कार्ड को लेकर होने जा रहा है। सिम कार्ड को लेकर सरकार ने नए नियम बन दिए हैं, जो एक दिसंबर से लागू हो जाएगा । सिम कार्ड के नए नियम के उल्लंघन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना और जेल की सजा का भी प्रावधान बन गया है।
आइए, विस्तार से हम समझते हैं सिम कार्ड के नए नियम क्या है
अगस्त 2023 में जारी की गयी थी नई गाइडलाइन
इसी साल अगस्त महीने में नए सिम कार्ड को लेकर गवर्नमेंट ने नई गाइडलाइन जारी की थी जो कि कल यानि एक दिसंबर से लागू जाएगी है। सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा था कि 8 महीने में देश में 52 लाख मोबाइल कनेक्शन बंद किए गए हैं, जबकि 67,000 डीलरों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। करीब 300 सिम डीलरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। फर्जी सिम कार्ड गिरोह में शामिल करीब 66,000 WhatsApp अकाउंट को भी ब्लॉक किये गए।
जानें : क्या है सिम कार्ड के लिए नए नियम 2023 ?
सिम डीलर का वेरिफेकेशन
सिम कार्ड बेचने वाले सभी डीलरों को पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। यदि कोई डीलर ऐसा नहीं करता है और थोक में सिम कार्ड बेचता है तो उसके ऊपर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है और जेल की सजा भी तय है। सभी सिम डीलरों को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।
डुप्लिकेट सिम के लिए भी आधार अनिवार्य
यदि आप किसी कारणवश अपने मौजूदा नंबर के लिए नया सिम कार्ड लेते हैं तो आपको फिर से आधार कार्ड देना पड़ेगा और साथ में एड्रेस प्रूफ भी देना होगा।
एक आईडी पर सिर्फ 9 सिम कार्ड
अब एक आईडी कार्ड पर सीमित संख्या में ही सिम कार्ड मिलेगा । यदि कोई बिजनेस चला रहा तो वह अधिक सिम ले सकेगा। जबकि आम आदमी एक आईडी पर अधिकतम 9 सिम कार्ड खरीद सकता है।
बंद सिम 90 दिन बाद होंगे चालू
नए नियम के मुताबिक नंबर बंद होने के 90 दिन बाद ही उस नंबर से कोई नया सिम कार्ड जारी किया डाएगा। सिम बंद होने के तुरंत बाद उसी नंबर से नया सिम जारी नहीं सकेगा।