राजधानी में धारा 144 लागू, 31 दिसंबर तक धरना-प्रदर्शन पर रोक

राजधानी में धारा 144 लागू, 31 दिसंबर तक धरना-प्रदर्शन पर रोक

आगामी त्योहारों, परीक्षाओं और धरना-प्रदर्शन को देखते हुए राजधानी लखनऊ में धारा-144 लागू कर हो गई है।


लखनऊ | देश में त्योहारों का सीजन में तेजी है, वही नाबावों के शहर राजधानी लखनऊ में योगी सरकार अराजकतत्वों से किसी भी परिस्थिति में निपटने के लिए कमर कस ली है और साथ ही सीएम योगी की पुलिस व अफसर हमेश यूपी के लोगों के हित के लिए एक्शन मोड में रहते हैं।

आने वाले दिनों में त्योहारों, परीक्षाओं और धरना-प्रदर्शन आंदोलनों को देखते हुए राजधानी लखनऊ में धारा-144 लागू कर दियाहै। अगर कोई व्यक्ति अथवा संगठन बगैर इजाजत धरना-प्रदर्शन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें 31 दिसंबर 2023 तक धारा-144 लागू रहेगी।

दरअसल महत्वपूर्ण त्योहारों, कार्यक्रमों, प्रवेश परीक्षाओं को देखते हुए लखनऊ में धारा-144 को प्रशासन द्वारा लागू किया गया है। वहीं राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं, किसान संगठनों के संभावित धरना-प्रदर्शन के मद्देनजर प्रशासन ने ये सख्त कदम उठाया है। योगी सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि अगर धरना स्थल को छोड़कर बगैर इजाजत दूसरी जगह धरना, प्रदर्शन अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी ।

आपको बता दें सरकारी दफ्तरों, विधान भवन के आसपास ड्रोन से शूटिंग पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर पुतला जलाने, आपत्तिजनक पोस्टर लगाने पर कार्रवाई की जाएगी। धारा-144 राजधानी में 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगी।

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