चंदौली के पूर्व पार्षद को 7 साल की सजा, रिश्तेदार की हत्या की, कोर्ट ने लगाया 38 हजार रुपये का जुर्माना

चंदौली के पूर्व पार्षद को 7 साल की सजा, रिश्तेदार की हत्या की, कोर्ट ने लगाया 38 हजार रुपये का जुर्माना

जिला जज सुनील कुमार की अदालत में सोमवार को हत्या के एक मामले की सुनवाई हुई |  इसमें जिला जज ने पुलिस की चार्जशीट, साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर पूर्व पार्षद रामचन्द्र कटारिया को हत्या का दोषी पाया |

चंदौली के पूर्व पार्षद को 7 साल की सजा, रिश्तेदार की हत्या की, कोर्ट ने लगाया 38 हजार रुपये का जुर्माना
पूर्व पार्षद रामचन्द्र कटारिया को हत्या का दोषी पाया

चंदौली | जिला जज सुनील कुमार की अदालत में सोमवार को हत्या के एक मामले की सुनवाई हुई. इसमें जिला जज ने पुलिस की चार्जशीट, साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर पूर्व पार्षद रामचन्द्र कटारिया को हत्या का दोषी पाया।

   ऐसे में कोर्ट ने रामचन्द्र को सात साल जेल की सजा सुनाई। साथ ही 38 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. प्रभावी पुलिस बचाव को अदालत द्वारा आरोपियों के खिलाफ सजा की घोषणा करने का आधार माना जा रहा है।

चंदौली जिला जज सुनील कुमार की अदालत में सोमवार को हत्या के एक मामले की सुनवाई हुई. इसमें जिला जज ने पुलिस की चार्जशीट, साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर पूर्व पार्षद रामचन्द्र कटारिया को हत्या का दोषी पाया। ऐसे में कोर्ट ने रामचन्द्र को सात साल जेल की सजा सुनाई। साथ ही 38 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. प्रभावी पुलिस बचाव को अदालत द्वारा आरोपियों के खिलाफ सजा की घोषणा करने का आधार माना जा रहा है।

बता दें कि 28 जुलाई 2011 को जिला मुख्यालय के नेहरू नगर में एक व्यक्ति कुल्हाड़ी के प्रहार से घायल हो गया था. जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई.

इसी मामले की जांच के दौरान पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर नेहरू नगर निवासी रामचन्द्र कटारिया के खिलाफ आरोपी के तौर पर मामला दर्ज किया था. इसी मामले की सुनवाई सोमवार को जिला जज सुनील कुमार की अदालत में हुई. इसमें पुलिस की ओर से तमाम सबूत पेश किये गये. इसके आधार पर कोर्ट ने पूर्व पार्षद रामचन्द्र कटारी को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया। कोर्ट ने रामचन्द्र कटारिया को सात साल की सजा और 38 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

बताया जाता है कि अपराधी को सजा दिलाने में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और लोक अभियोजन सेवा के विशेष विभाग के कर्मियों ने अहम भूमिका निभाई. इसके चलते पूर्व पार्षद रामचन्द्र को सात साल जेल की सजा सुनाई गई।

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