UP new excise policy : अब शादी या किसी अन्य पार्टी में आधी रात तक ही शराब परोसा जा सकेगा | नई नीति के अनुसार, सामयिक बार लाइसेंस की अवधि 12 घंटे या आधी रात तक तय की गई है |
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जाम पीना हुआ महंगा, कैबिनेट की मंजूरी, 10% बढ़ेंगे शराब , बीयर और भांग के दाम |
लखनऊ | शराब प्रेमियों के लिए दुखद खबर। अगले साल भारतीय और अंग्रेजी शराब के साथ-साथ बीयर और भांग भी महंगी हो जाएगी। इस संबंध में योगी कैबिनेट ने वर्ष 2024-25 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है| नई नीति में लाइसेंस फीस बढ़ा दी गई है |
योगी कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंग्रेजी शराब, बीयर, भांग और मॉडल शॉप की वार्षिक लाइसेंस फीस में 10% की बढ़ोतरी की है। सरकार ने स्थानीय शराब की लाइसेंस फीस 254 रुपये प्रति लीटर तय की है और टैक्स 30 रुपये से बढ़ाकर 32 रुपये प्रति लीटर कर दिया है |
इस नियम के लागू होने के बाद पुलिस या कोई अन्य एजेंसी किसी भी शराब, बीयर या भांग के रिटेल स्टोर को बंद नहीं करा सकेगी | कोई भी कार्रवाई करने से पहले डीएम की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। लाइसेंस का निरीक्षण करने का अधिकार उत्पाद विभाग के अधिकारी और डीएम द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के अलावा किसी को नहीं होगा|
कैबिनेट बैठक के बाद जारी आदेश के मुताबिक, उत्पाद विभाग के अधिकारियों, लाइसेंस जारी करने वाले डीएम द्वारा नियुक्त प्राधिकृत अधिकारियों और अन्य एजेंसियों द्वारा शराब, बीयर या भांग की दुकानों पर छापेमारी के समय अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी जरूरी होगी |
अब शादी या किसी अन्य पार्टी में आधी रात तक ही मादक पेय परोसा जा सकेगा। नई नीति के अनुसार, सामयिक बार लाइसेंस की अवधि 12 घंटे या आधी रात तक तय की गई है।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब उत्तर प्रदेश में 100 वर्ग मीटर की अलग जगह वाले इन रिटेल स्टोर्स में बैठकर कोई भी बीयर पी सकता है. इसके साथ ही 5,000 रुपये शुल्क जमा कर लाइसेंसधारी लोगों के बैठने और बीयर पीने की व्यवस्था कर सकता है| इसके लिए जिला आबकारी अधिकारी डीएम की अनुमति के बाद अनुमति देंगे।