उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने घोषणा की है कि यूपी तकनीकी शिक्षा (शिक्षण/प्रशिक्षण) सेवा परीक्षा 2023 के लिए आवेदन 21 दिसंबर, 2023 से 18 जनवरी, 2024 तक दाखिल किए जा सकते हैं।
मुख्य बातें :-
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज 21 दिसंबर से किए जा सकते
ऑनलाइन परीक्षा शुल्क 18 जनवरी 2024 तक बैंक में जमा करना
इसके बाद 22 जनवरी 2024 तक आवेदन जमा करना होगा
आवेदन में सुधार की अंतिम तिथि 29 जनवरी 2024 निर्धारित की गई थी
आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा
जॉब अलर्ट, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए नौकरी की खबर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपी तकनीकी शिक्षा (शिक्षण/प्रशिक्षण) सेवा परीक्षा 2023 के लिए संक्षिप्त अधिसूचना जारी कर दी है।
बुधवार, 20 दिसंबर को आयोग द्वारा जारी अधिसूचना (संख्या ए-10/ई-1/2023) के अनुसार , 2023, इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आज यानी गुरुवार 21 दिसंबर से किए जा सकते हैं। अभ्यर्थियों को 18 जनवरी 2024 तक परीक्षा शुल्क बैंक में ऑनलाइन जमा करना होगा।
इसके बाद, उम्मीदवारों को 22 जनवरी, 2024 तक अपना आवेदन जमा करना होगा। उसके बाद, आयोग द्वारा आवेदन सुधार विंडो खोली जाएगी, जिसके माध्यम से उम्मीदवार जमा किए गए आवेदन में त्रुटियों (यदि कोई हो) को ठीक कर सकते हैं। आवेदन में सुधार की अंतिम तिथि 29 जनवरी 2024 निर्धारित की गई थी।
यूपीपीएससी यूपीटीई परीक्षा 2023: कहां और कैसे पंजीकरण करें?
उत्तर प्रदेश तकनीकी शिक्षा परीक्षा 2023 में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को यूपी राज्य लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। पंजीकरण प्रक्रिया में, उम्मीदवारों को पहले वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) करना होगा और फिर पंजीकृत विवरण का उपयोग करके लॉग इन करके उम्मीदवार अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। आयोग ने अपनी संक्षिप्त अधिसूचना में आवेदन शुल्क के बारे में जानकारी साझा नहीं की।
यूपीपीएससी यूपीटीई परीक्षा 2023: कौन आवेदन कर सकता है?
इसी तरह, यूपीपीएससी ने उत्तर प्रदेश तकनीकी शिक्षा परीक्षा 2023 के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के संबंध में जानकारी साझा नहीं की है, जिसे विस्तृत अधिसूचना में देखा जा सकता है। इसके अलावा, उम्मीदवारों की उम्र 1 जुलाई, 2023 को 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसका मतलब है कि उम्मीदवार का जन्म 2 जुलाई, 1983 से पहले और 1 जुलाई, 2002 के बाद नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट यह छूट विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के उन अभ्यर्थियों को दी जाएगी, जो यूपी के मूल निवासी हैं।