उत्तर प्रदेश में नाबालिगों यानी 18 साल से कम उम्र के किशोरों द्वारा गाड़ी चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर कोई उन्हें अपना वाहन चलाने के लिए देता है, तो संबंधित वाहन के मालिक को 3 साल की जेल और 25,000 रुपये का जुर्माना भुगतना होगा।
लखनऊ, पूर्वाचल न्यूज प्रिंट। उत्तर प्रदेश में नाबालिगों यानी 18 साल से कम उम्र के किशोरों द्वारा गाड़ी चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर कोई उन्हें अपना वाहन चलाने के लिए देता है, तो संबंधित वाहन के मालिक को 3 साल की जेल और 25,000 रुपये का जुर्माना भुगतना होगा।
इसके अलावा नाबालिग का डीएल भी 25 साल की उम्र के बाद ही बनेगा। सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मौतों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए सरकार ने यह सख्ती अपनाई है.
यूपी परिवहन आयुक्त ने एक आदेश जारी किया है. जिसके अनुसार सभी आरएम, एआरएम और आरटीओ को 18 वर्ष से अधिक आयु वालों के वाहन चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से इस आशय का आदेश भी जारी कर दिया गया |