Amit Shah on Citizenship Amendment Act : अमित शाह ने कहा कि सीएए किसी की नागरिकता नहीं छीन सकता, इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है |
नयी दिल्ली | केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यह कानून अगले लोकसभा चुनाव से पहले लागू कर दिया जाएगा| यह कानून दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया था। उन्होंने कांग्रेस पर सीएए लागू करने के अपने वादे से पीछे हटने का भी आरोप लगाया।
कांग्रेस ने CAA का वादा किया था
शाह ने कहा कि जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तो उसने सीएए लाने का वादा किया था। जब पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें आश्वासन दिया कि भारत में उनका स्वागत किया जाएगा और उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यह कानून नागरिकता देने के लिए बनाया गया है, किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं.
छीनी नहीं , नागरिकता दी जायेगी
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हमारे देश में अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों को भड़काया जा रहा है. सीएए किसी की नागरिकता नहीं छीन सकता क्योंकि इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. अमित शाह ने आगे कहा कि सीएए बांग्लादेश और पाकिस्तान में अत्याचार झेलने वाले शरणार्थियों को नागरिकता देने वाला कानून है. इस कानून का उद्देश्य इन लोगों को भारतीय नागरिकता देना है।
2019 में सीएए लेकर आई मोदी सरकार
नागरिकता संशोधन अधिनियम साल 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पेश किया गया था। इसका उद्देश्य गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। इनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं जो 31 दिसंबर 2014 से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए थे। विपक्षी दलों ने इस कानून का कड़ा विरोध किया और इसे नागरिकता की लूट बताया।