चुनाव प्रचार के दौरान राजा भैया पर अभद्र टिप्पणी के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा नेता इंद्रजीत सरोज को तलब किया है।
कौशाम्बी संसदीय क्षेत्र में 2019 में सार्वजनिक चुनावी सभाओं में दिया था बयान
प्रतापगढ़ | चुनाव प्रचार के दौरान राजा भैया पर अभद्र टिप्पणी के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा नेता इंद्रजीत सरोज को तलब किया है। विशेष न्यायाधीश कुमुद उपाध्याय की अदालत ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव और कौशांबी विधायक इंद्रजीत सरोज को समन जारी किया।
कुंडा विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की ओर से वकील द्वारा कोर्ट में वाद दायर कर आरोप लगाया गया है कि 4 मई 2019 को उनके अंतर्गत आने वाले कुंडा, बाबागंज, चायल, मंझनपुर, सिराथू में कौशाम्बी संसदीय क्षेत्र में जनसभा के दौरान सपा राष्ट्रीय महासचिव द्वारा साम्प्रदायिक भावनाएं भड़काने की कोशिश में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन और हनन करने का प्रयास किया गया | वादी पक्ष पर सपा नेता के भाषण से एक समुदाय विशेष को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगाया गया था।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इंद्रजीत सरोज को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत तलब किया और शिकायतकर्ता को एक सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया | अदालत ने आरोपियों की पेशी के लिए अगली तारीख 12 फरवरी तय की है |