मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा टायर चोरी करने वाले 04 अभियुक्तगण गिरफ्तार

मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा टायर चोरी करने वाले 04 अभियुक्तगण गिरफ्तार

चोरी के टायर को सस्ते दामो में बेचने का था इरादा, आटो से ले जाये जा रहे चोरी के टायर के साथ 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया

मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा टायर चोरी करने वाले 04 अभियुक्तगण गिरफ्तार

By-Diwakar Rai /ब्यूरो चीफ चंदौली |
 
मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना स्थानीय के चोरी के मुकदमा में अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी हेतु संदिग्ध वाहन,संदिग्ध व्यक्तियो की चेंकिग चौकी जलीलपुर के सामने पड़ाव की तरफ से आने वाले वाहनो की चेकिंग में आटो में उपरोक्त मुकदमा के अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा डाडी गाँव में बबलू उर्फ एजाज खां पुत्र मकबूल खाँ  गांव बहादुरपुर नई बस्ती थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली की दुकान से चोरी गये  टायर को एक टेम्पो में चार अदद पुराने टायर को पकड़ा गया | 

अभियुक्तगण :-

1.धर्मेन्द्र प्रजापति पुत्र मुन्ना प्रजापति उम्र 24 वर्ष नि. सलारपुर थाना सारनाथ जिला वाराणसी
 2.विजय जायसवाल उर्फ चन्दन जायसवाल पुत्र प्रेमचन्द्र जायसवाल उम्र करीब 21 वर्ष  नि. पैगम्परपुर पंचकोशी थाना सारनाथ वाराणसी 
3.शाहिल कुमार बिन्द पुत्र शम्भु बिन्द उम्र 19 वर्ष  नि. पैगम्पुर पंचकोशी थाना सारनाथ वाराणसी 
4.अमन कुमार हरिजन पुत्र मेवालाल हरिजन उम्र 19 वर्ष  नि. रुस्तमपुर चिरइगाँव थाना चौबेपुर वाराणसी  के पास से आज रविवार को समय 11.30 बजे गिरफ्तार कर टायर बरामद किया गया । अभियुक्तगण उपरोक्त का नियमानुसार हिरासत पुलिस में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही किया जा रहा है ।

संक्षिप्त विवरण थाना :-

स्थानीय पर वादी मुकदमा बबलू उर्फ एजाज खां पुत्र मकबूल खाँ  गांव बहादुरपुर नई बस्ती थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली की दुकान ग्राम डांडी से अज्ञात अभियुक्तगण द्वार टायर की चोरी कर लिया गया था जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना मुगलसराय में दिनांक 06.04.24 को मु0अ0सं0-116/2024 धारा -380 भादवि पंजीकृत किया गया। जिसमें अभियुक्तगण गिरफ्तारी व माल की बरामदगी हेतु  संदिग्ध वाहन,संदिग्ध व्यक्तियो की चेंकिग चौकी जलीलपुर के सामने पड़ाव की तरफ से आने वाले वाहनो की चेकिंग में आटो में 

उपरोक्त मुकदमा के अभियुक्तगण को आज एक आटो में चोरी के टायर के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। बरामदगी के आधार पर धारा 411/413 भादवि की बढ़ोत्तरी किया गया है। जिससे अभियुक्तगण से पूछताछ में बताये कि साहब बेरोजगारी व गरीबी के कारण हम लोग यह काम पिछले दो वर्ष से कर रहे है, इसमें मुखिया विजय जायसवाल उर्फ चन्दन जायसवाल है इसी के कहने पर यह काम करते है, गलती हो गयी है। बचा लीजिए ।

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