मतदान के समय फोटो पहचान पत्र के लिए एक दर्जन विकल्प होंगे मान्य: जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी

मतदान के समय फोटो पहचान पत्र के लिए एक दर्जन विकल्प होंगे मान्य: जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी

यदि मतदान के समय मतदाता पंजीकरण कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो इन दस्तावेजों में से एक प्रस्तुत करना होगा | 

DM Chandauli

द्वारा-दिवाकर राय/ब्यूरो चीफ चंदौली/पूर्वांचल न्यूज़ प्रिंट

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी निखिल टी. फुंडे ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर यदि किसी व्यक्ति के पास मतदान के समय वोटर कार्ड नहीं है तो वह दर्जनभर वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक का विकल्प चुन सकता है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार अपनी पहचान साबित करने के लिए। आप सब्मिट करके वोट कर सकते हैं.
        
वैकल्पिक फोटो आईडी दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो पासबुक, श्रम मंत्रालय योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड शामिल हैं।  

भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, विकलांग लोगों के लिए विशेष आईडी कार्ड, वगैरह। .

किसी भी मतदाता को मतदान करने से नहीं रोका जाएगा क्योंकि उसके पास मतदाता पंजीकरण कार्ड नहीं है, जब तक कि वह ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों में से एक प्रस्तुत करता है।

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