एक तरफ पुलिस का आदेश, दूसरी तरफ कोर्ट का आदेश, लखनऊवासी क्या मानें?

एक तरफ पुलिस का आदेश, दूसरी तरफ कोर्ट का आदेश, लखनऊवासी क्या मानें?

लखनऊ पुलिस की ओर से सभी असलहा धारकों को चुनाव के दौरान अपने-अपने असलहे थाने में जमा कराने के निर्देश जारी किये गये थे |

एक तरफ पुलिस का आदेश, दूसरी तरफ कोर्ट का आदेश, लखनऊवासी क्या मानें?


लखनऊ/पूर्वांचल न्यूज़ प्रिंट। लखनऊ पुलिस की ओर से सभी असलहा धारकों को चुनाव के दौरान अपने-अपने असलहे थाने में जमा कराने के निर्देश जारी किये गये थे. अधिकारी की ओर से बंदूकधारियों को एक सप्ताह के अंदर अपने हथियार जमा करने का आदेश जारी किया गया, अन्यथा उनके हथियार रद्द करने के लिए डीएम को पत्र लिखा जायेगा.

हाई कोर्ट ने दिया आदेश
वहीं, पिछले दिनों हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए साफ कहा था कि चुनाव के दौरान किसी का हथियार जबरन जब्त नहीं किया जा सकेगा. हथियार जब्त करने के लिए डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी, जिसमें हथियार धारकों की जांच की जायेगी और यह तय किया जायेगा कि कौन से हथियार जब्त किये जायेंगे और कौन से नहीं. हथियार केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा जमा किये जायेंगे जिनका जमा करना कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि से आवश्यक है।

प्रमुख सचिव ने जारी किये आदेश
कोर्ट के निर्देश के बाद प्रमुख सचिव गृह ने भी निर्देश जारी कर सभी अधिकारियों को कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए पत्र लिखा है. कोर्ट के आदेश और अपर मुख्य सचिव के आदेश के बावजूद राजधानी लखनऊ के वरिष्ठ अधिकारियों ने चेतावनी जारी कर हथियारबंद लोगों को एक सप्ताह के भीतर हथियार डालने का निर्देश दिया.

क्या कहते हैं अधिकारी
इन सबके बीच लखनऊ पुलिस में तैनात संयुक्त पुलिस आयुक्त उपेन्द्र अग्रवाल ने कहा कि अभी भी बड़ी संख्या में लोगों ने अपने हथियार जमा नहीं किये हैं. चुनाव के दौरान सभी को अपने हथियार डाल देने चाहिए। यदि कोई बंदूक मालिक किसी भी कारण से या अपनी सुरक्षा के लिए इसे अपने पास रखना चाहता है, तो वह संबंधित पुलिस स्टेशन में आवेदन पत्र का हवाला देकर इसे अच्छी स्थिति में रख सकता है। अध्यापक। लाइसेंसधारक को इसके लिए पर्याप्त कारण बताना होगा। यदि लाइसेंस धारक द्वारा ऐसा नहीं किया गया तो डीएम को पत्र लिखकर उनका लाइसेंस रद्द करने का अनुरोध किया जायेगा.

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