' इसलिए मैं 2 जून को जेल नहीं लौटूंगा...', केजरीवाल के बयान के खिलाफ SC ने ED को सुनाई खरी-खोटी, सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात

' इसलिए मैं 2 जून को जेल नहीं लौटूंगा...', केजरीवाल के बयान के खिलाफ SC ने ED को सुनाई खरी-खोटी, सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात

जांच एजेंसी ईडी को उस समय झटका लगा जब वह दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के एक बयान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई।



केजरीवाल मामले में ईडी को सुप्रीम कोर्ट का झटका

 पूर्वांचल न्यूज़ प्रिंट / नई दिल्ली। केजरीवाल के बयान पर सुप्रीम कोर्ट: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के एक बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर ईडी को झटका लगा है. दरअसल, केजरीवाल के एक बयान को लेकर ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया.

कोर्ट ने आपत्ति पर विचार करने से इनकार कर दिया
SC (सुप्रीम कोर्ट) ने अरविंद केजरीवाल की उस आपत्ति पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर लोगों ने AAP को वोट दिया, तो वह 2 जून को वापस जेल नहीं जाएंगे।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को अंतरिम जमानत संबंधी बयानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केजरीवाल के वकील की दलीलों और जवाबों पर विचार करने से इनकार कर दिया।

पीठ ने कहा, "हमने किसी के लिए कोई अपवाद नहीं बनाया, हमने अपने आदेश में वही कहा जो हमें उचित लगा।" पीठ ने कहा कि फैसले का आलोचनात्मक विश्लेषण "स्वागत" है।

ये बयान नेताओं की बैठक में दिया गया
जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक में कहा कि उन्हें 2 जून को जेल वापस लौटना होगा. सीएम ने आगे कहा कि अगर उनकी पार्टी के नेता मेहनत करें और 4 जून को भारत गठबंधन की सरकार बनाएं तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा.

बीजेपी पर सरकार तोड़ने की कोशिश का आरोप
केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा ने जानबूझकर उन्हें जेल भेजा ताकि वे आप को तोड़ सकें और पार्टी सलाहकार को अपने साथ ले सकें। दिल्ली सीएम ने कहा कि बीजेपी के प्रयास विफल हो गए हैं और हमारी पार्टी अधिक संगठित हो गई है.

SC ने केजरीवाल के बयान में कही ये बात
ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चुनावी रैलियों में केजरीवाल के भाषणों की आलोचना करते हुए कहा कि अगर लोगों ने आप को वोट दिया, तो उन्हें 2 जून को वापस जेल नहीं जाना पड़ेगा। पीठ ने मेहता से कहा, ''यह उनकी धारणा है, हम कुछ नहीं कह सकते.''

उच्च न्यायालय ने 10 मई को दिल्ली में कथित शराब रैकेट से संबंधित धन शोधन मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी। कोर्ट ने उन्हें 2 जून को सरेंडर करने को कहा है.

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