मेडिकल प्रवेश परीक्षा ' राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा - स्नातक ' (नीट-यूजी) 2024 को फिर से आयोजित करने की याचिका पर मंगलवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा।
पूर्वांचल न्यूज़ प्रिंट / नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने लीक प्रश्नावली और अन्य अनियमितताओं के आधार पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा - स्नातक' (नीट-यूजी) 2024 को फिर से आयोजित करने की याचिका पर मंगलवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) से जवाब मांगा।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाश पीठ ने, हालांकि, एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में सफल उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। NEET-UG 2024, 5 मई को आयोजित किया गया था और इसके परिणाम 4 जून को घोषित किए गए थे।
एनटीए देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एनईईटी-यूजी आयोजित करता है।
उच्च न्यायालय ने शिवांगी मिश्रा और अन्य द्वारा दायर याचिका को लंबित याचिका के साथ संलग्न कर दिया और एनटीए को जल्द से जल्द अपना जवाब दाखिल करने को कहा। याचिका में आरोप लगाया गया कि NEET-UG 2024 में अनियमितताएं की गईं और प्रश्न पत्र लीक के कई मामले हुए।