धीना थाना के मुकदमें में गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में तीन दोषसिद्ध

धीना थाना के मुकदमें में गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में तीन दोषसिद्ध

" ऑपरेशन कन्विक्शन " अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना,अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को सजा | 

धीना थाना के मुकदमें में गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में तीन दोषसिद्ध


🔹मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली ने दोषी तीनों अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी         
      
पूर्वांचल न्यूज़ प्रिंट /ब्यूरो चीफ चंदौली | " ऑपरेशन कन्विक्शन " अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप 3 अभियुक्तों को सजा दिलाई | 

थाना धीना के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 09.03.2003 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम  के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.सिया राम पुत्र श्याम लाल निवासी धरवा थाना करण्डास जनपद चन्दौली
 
2.रामलाल पुत्र दुरनाथ निवासी उपरोक्त 

3.अंजनी तिवारी पुत्र त्रिलोकी तिवारी निवासी दुपैठा थाना सैदपुर गाजीपुर के विरुद्ध अपराध संख्या- 41/2003 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम  थाना धीना में पंजीकृत किया गया। 

   उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व  विजय कुमार पाण्डेय (एपीओ) व थाना धीना के पैरोकार   हे0का0 राम प्रवेश यादव की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक 09.01.2025 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली द्वारा दोषी 03 अभियुक्तों 

1.सिया राम पुत्र श्याम लाल निवासी धरवा थाना करण्डास जनपद चन्दौली 

2.रामलाल पुत्र दुरनाथ निवासी उपरोक्त 

3.अंजनी तिवारी पुत्र त्रिलोकी तिवारी निवासी दुपैठा थाना सैदपुर गाजीपुर को जेल में बितायी गयी अवधि व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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