बंधुआ श्रम सतर्कता समिति की नौगढ में बैठक सम्पन्न

बंधुआ श्रम सतर्कता समिति की नौगढ में बैठक सम्पन्न

बंधुवा श्रम प्रथा (उन्मूलन)1976की धारा 13के अधीन गठित परगना स्तरीय बंधुवा श्रम सतर्कता समिति की बैठक नौगढ़ में सम्पन्न हुई.

बंधुआ श्रम सतर्कता समिति की नौगढ में बैठक सम्पन्न

बंधुआ श्रम प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम 1976 की धारा 13 के अधीन गठित परगना स्तरीय ने की मीटिंग 

पूर्वांचल न्यूज़ प्रिंट /ब्यूरो चीफ दिवाकर राय चंदौली 

जनपद के उप जिला मजिस्ट्रेट नौगढ़ की अध्यक्षता में 15जनवरी को तहसील सभागारमें बंधुवा श्रम प्रथा (उन्मूलन)1976की धारा 13के अधीन गठित परगना स्तरीय बंधुवा श्रम सतर्कता समिति परगना नौगढ़ नौगढ की बैठक नौगढ़ में सम्पन्न हुई, जिसमें श्रम विभाग के अतिरिक्त अन्य विभाग के अधिकारी/ समिति के सदस्यगण उपस्थित रहें। 

बैठक में बंधुआ श्रम प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करते हुए मो० नजरे आलम श्रम प्रवर्तन अधिकारी नौगढ, चन्दौली द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि परगना/तहसील नौगढ में अनी कोई बंधुआ श्रम का प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

 अपितु गैर जनपद मेरठ से अवमुक्त परगना नौगढ के निवासी तीन बंधुआ श्रमिकों को रू० 20,000-20,000 की तात्कालिक / आर्थिक सहायता एवं बंधुआ श्रमिकों रू0 100000-100000 पुनर्वासन की धनराशि प्रदान किया गया है, इस प्रकार प्रत्येक बंधुआ श्रमिकों को 1,20,000/- की धनराशि बंधुआ श्रम पुनर्वासन योजना के अन्तर्गत प्रदान किया जा चुका है। उक्त के अतिरिक्त अवमुक्त घोषित बंधुआ श्रमिकों को शासन द्वारा संचालित अन्य कल्याणकारी योजनाओं से भी विकास विभाग द्वारा लाभान्वित कराया गया है । 

उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उपस्थित श्रम प्रवर्तन अधिकारी नौगढ़ को निर्देशित किया गया कि श्रम विभाग द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में नरेगा के तहत जारी जॉब कार्ड में 90 दिन या उससे अधिक निर्माण कार्य किये जाने के आधार पर निर्माण श्रमिकों का पंजीयन जन सेवा केन्द्र के माध्यम से कराया जॉय ताकि नौगढ़ तहसील के अधिक से अधिक श्रमिक बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ मिल सके। 

उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति के सदस्यों से अपेक्षा की गयी कि तहसील नौगढ क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न नियोजनों पर सतर्क दृष्टि रखें तथा यदि कहीं पर भी बाल श्रमिकों / बंधुआ श्रमिकों का नियोजन किया जा रहा है तो उसे तत्काल संज्ञान में लाये। 

उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति के सदस्यों को यह आश्वासन दिया गया कि उनके द्वारा दी जाने वाली सूचना गुप्त रखी जायेगी एवं संबंधित नियोजक के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

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