UP के मऊ जिले की एक अदालत ने 2020 के एक मामले में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
पूर्वांचल न्यूज प्रिंट / मऊ : उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की एक अदालत ने 2020 के एक मामले में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
न्यायिक अधिकारियों के अनुसार, दक्षिण टोला पुलिस थाने में दर्ज एक मामले के संबंध में बार-बार सम्मन भेजे जाने के बावजूद अदालत में उपस्थित नहीं होने पर अफसा अंसारी को यह वारंट जारी किया गया। उन्होंने कहा, "इस मामले में अफसा के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 299 के तहत मामला शुरू किया गया है और उसका नाम ' मकरुल रजिस्टर ' में जोड़ा जा रहा है। मकरुल रजिस्टर उन फरार आरोपियों की सूची है जो अभियोजन से बच रहे हैं।"
अदालत ने सीआरपीसी (भारतीय दंड संहिता) की धारा 82 और 83 के तहत कार्रवाई करते हुए अफसा को फरार अपराधी घोषित कर दिया और उसकी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। क्षेत्राधिकारी (नगर) अंजनी कुमार पांडे ने बताया, "अफसा अंसारी को पहले ही वांछित घोषित किया जा चुका था और उस पर इनाम घोषित किया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है।"
उन्होंने बताया कि अदालत के आदेश के बाद अफसा का नाम "मकरुल रजिस्ट्री" में दर्ज किया जा रहा है और कानूनी कार्रवाई चल रही है। अधिकारियों ने बताया कि अफसा अंसारी ने अभी तक मामले में अपना बयान दर्ज नहीं कराया है, इसलिए अदालत ने उनके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।