उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी एवं उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी तथा उपायुक्त उद्योग के साथ संयुक्त छापे के दौरान कुल 12 औद्योगिक इकाईयों एवं उनके गोदामों का गहन निरीक्षण किया गया।
पूर्वांचल न्यूज़ प्रिंट /ब्यूरो चीफ दिवाकर राय चंदौली |
प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ०प्र०, शासन लखनऊ के निर्देश पर जनपद में स्थापित औद्योगिक संस्था जैसे-कैटल फीड, कुक्कुट फीड, साबून, पेंट, बार्निस, मुद्रण स्याही, लिबास चादरें, प्लाईवूड, लेमिन बोर्ड, पार्टीकल बोर्ड के निर्माण में प्रयोग किये जा रहे अनुदानित यूरिया की जांच कर अनुदानित यूरिया के प्रयोग किये जाने पर सम्बन्धित फर्मों पर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु टीम का गठन दिनांक-09.06.2025 को जिलाधिकारी चन्द्र मोहन गर्ग के आदेश के क्रम में उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी एवं उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी तथा उपायुक्त उद्योग के साथ संयुक्त छापे की कार्यवाही की गयी।
छापे के दौरान कुल 12 औद्योगिक इकाईयों एवं उनके गोदामों का गहन निरीक्षण किया गया। परीक्षण हेतु टेक्निकल ग्रेड यूरिया का 01 नमूना ग्रहीत किया गया। जनपद चन्दौली में औद्योगिक इकाईयों पर कर अनुदानित यूरिया का उपयोग जनपद के उत्पादों के विर्निमाण में किया जाना नही पाया गया।
जनपद के समस्त औद्योगिक संस्था जैसे-कैटल फीड, कुक्कुट फीड, साबून पेंट, बार्निस, मुद्रण स्याही, लिबास चादरें, प्लाईवूड, लेमिन बोर्ड, पार्टीकल बोर्ड के निर्माण के प्रोपराइटर को निर्देशित किया जाता है कि जिन भी उत्पाद में यूरिया का प्रयोग किया जाता है, उसमें अनुदानित यूरिया का प्रयोग कदापि न करें अन्यथा निरीक्षण / परीक्षण में यह पाया जाता है कि आप द्वारा अनुदानित यूरिया का प्रयोग किया जा रहा है तो नियमानुसार उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। अबैध रूप से उर्वरकों की कालाबाजारी करने वाले बिक्रेताओं के विरूद्ध यह अभियान निरंतर चलता रहेगा। वर्तमान समय में जनपद में समस्त उर्वरक उपलब्ध है। जनपद के प्रत्येक क्षेत्र में उर्वरक की कोई कमी नही है।