जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी राजेश कुमार खरवार ने बताया कि वित्तीय वर्ष-2025-26 में राज्य सरकार द्वारा संचालित पूर्वदशम छात्रवृत्ति तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु छात्र / छात्रा आवेदन करें।
पूर्वांचल न्यूज़ प्रिंट /ब्यूरो चीफ दिवाकर राय चंदौली |
जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी राजेश कुमार खरवार ने बताया कि वित्तीय वर्ष-2025-26 में राज्य सरकार द्वारा संचालित' पूर्वदशम छात्रवृत्ति तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत विशेष सचिव के दशमोत्तर शासनदेश के पत्र संख्या-115/2025/1370/26-3-2025-1741061 दिनांक-10.06.2025 द्वारा पूर्वदशम शासनादेश के पत्र संख्या-120/2025/1371/26-3-2025-1936097 दिनांक 18.06.2025 उक्त योजनान्तर्गत प्रकियात्मक कार्यवाही की समय-सारणी निर्गत की जा चुकी है।
समय-सारणी के अनुसार शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा में सम्मिलित होने के लिए 05 जुलाई, 2025 से 25 नवम्बर, 2025, 01 जुलाई से 05 अक्टूबर, 2025 तक समय सीमा निर्धारित की गयी है। एतद्क्रम में जनपद में संचालित समस्त प्रकार के शिक्षण संस्थाओं एवं मदरसा संचालक प्रबन्धक / प्रधानाचार्य का सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
साथ ही पूर्वदशम कक्षाओं में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को आनलाईन आवेदन करने हेतु दिनांक 02 जुलाई, 2025 से 30 अक्टूबर, 2025 तक एवं दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं आनलाईन आवेदन करने हेतु दिनांक 10 जुलाई, 2025 से 20 दिसम्बर, 2025 तक समय-सीमा निर्धारण की गयी है।
अतः उपरोक्तानुसार सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, उक्त योजनान्तर्गत किसी भी समस्या के समाधान हेतु किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।