खाद भण्डारण की अनियमितता प्रकाश में आने पर होगी कठोर कार्यवाई : जिला कृषि अधिकारी

खाद भण्डारण की अनियमितता प्रकाश में आने पर होगी कठोर कार्यवाई : जिला कृषि अधिकारी

दुकानदारों को सख्त निर्देश किसानों की सहमति के अनुसार ही उपलब्ध कराए खाद (उर्वरक) जबरदस्ती न दे कोई अन्य उर्वरक, शिकायत पर  कड़ी कार्यवाही होगी .

खाद भण्डारण की अनियमितता प्रकाश में आने पर होगी कठोर कार्यवाई : जिला कृषि अधिकारी
जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार यादव 

मुख्य  बातें :- 
  • उर्वरक खरीदने हेतु अवश्य ले जाये खतौनी तथा आधार कार्ड
  • किसान बंधु उर्वरक खरीदते समय रखें ध्यान, अवश्य ले कैशमेम(रसीद) 
  • यूरिया सहित अन्य उर्वरक जनपद में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध 
  • फसल की आवश्यकता के अनुरूप ही पी०ओ०एस० मशीन पर अंगूठा लगाकर क्रय करें उर्वरक 
पूर्वांचल न्यूज़ प्रिंट /ब्यूरो चीफ दिवाकर राय चंदौली। जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार यादव ने बताया कि जनपद के समस्त किसान भाईयों को अवगत कराना है जनपद में निर्धारित लक्ष्य एवं आवश्यकतानुसार यूरिया की लगातार आपूर्ति करायी जा रही है और जनपद में सहकारी संस्थाओं एवं निजी प्रतिष्ठानों के माध्यम से निर्धारित दर पर यूरिया के वितरण के कड़े निर्देश दिये गये है साथ ही साथ विक्रेताओं को स्पष्ट रूप से यह भी निर्देशित किया गया है कि यूरिया अथवा अन्य प्रमुख पोषक तत्व के उर्वरकों के साथ कोई अन्य उत्पादों की यथा सल्फर जिंक आदि की कदापि टैगिंग न की जाय यदि उर्वरकों की बिक्री निर्धारित दर से अधिक दर पर अथवा यूरिया व अन्य उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग करते पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

समस्त किसान भाईयों से अनुरोध है कि वें अपनी फसल में संस्तुति मात्रा के अनुसार ही उर्वरक का क्रय करें तथा क्रय करते समय आधार कार्ड एवं भूमि की खतौनी अवश्य ले जाये और पी०ओ०एस० मशीन पर अंगूठा लगाकर अपनी पहचान की पुष्टि कराते हुए उर्वरक क्रय करें और पी०ओ०एस० मशीन से जारी की गयी रसीद / कैश मेमो अवश्य ले तथा साथ ही उर्वरक विक्रेताओं को भी निर्देशित किया जाता है कि 5 बोरी से अधिक उर्वरक लेने वाले कृषकों से खतौनी एवं बोई गयी फसलों की संस्तुति के आधार पर वितरण करते हुए वितरण रजिस्टर में अंकित किया जाय तथा प्रतिष्ठान पर रेट बोर्ड, स्टाक अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाय। 

इसके अतिरिक्त अगर कोई रिटेलर्स यूरिया या अन्य उर्वरकों पर जबरदस्ती अन्य उत्पादों की टैगिंग करता हो तो इसकी लिखित सूचना कार्यालय समय 10:00 से 5:00 के बीच 7839882312 पर दर्ज करा सकते है जिससे सम्बन्धित विक्रेता के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा सके साथ ही किसान भाईयों को यह भी अवगत कराना है कि जनपद में यूरिया 17836.31 मै०टन, डी०ए०पी० 5076.17 मै०टन, पोटाश 848.3 मै०टन, एन०पी०के० 2329.6 मै०टन, एस०एस०पी 10873.72 मै०टन उपलब्ध है। जनपद में उर्वरक की कही कोई कमी नहीं है। किसी भी किसान बन्धु को परेशान होने की जरूरत नहीं है। निजी कम्पनियों द्वारा जनपद में लगने वाली रैक से 40 प्रतिशत उर्वरक की आपूर्ति पी०सी०एफ० को की जायेगी।

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