चन्दौली : राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एक गोष्ठी का आयोजन किया गया

चन्दौली : राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एक गोष्ठी का आयोजन किया गया

डॉ0 अभिषेक सिंह ने पुलिस कर्मियों को तंबाकू के खतरों के बारे में बताया की लोगों को तंबाकू की लत छोड़ने के लिए प्रेरित करेगी। 

चन्दौली : राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एक गोष्ठी का आयोजन किया गया
  • जन-जागरूकता: लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभावों को लेकर चन्दौली पुलिस करेगीं जागरूक
पूर्वांचल न्यूज़ प्रिंट /ब्यूरो चीफ दिवाकर राय चंदौली |

पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे के निर्देशन में अनन्त चन्द्रशेखर (आई.पी.एस.), अपर पुलिस अधीक्षक सदर के पर्यवेक्षण में जिला तम्बाकू नियंत्रण जनपद चन्दौली के तत्वावधान में नशा मुक्ति जन जागरूकता अभियान के तहत दिनांक-22.06.2025 को चंदौली पुलिस लाइन के नवीन सभागार में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एक गोष्ठी का आयोजन किया गया।

 जिसमें तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान और जागरूकता अभियान चलाने पर चर्चा हुई. डॉ0 अभिषेक सिंह (जिला सलाहकार राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम) ने पुलिस कर्मियों को तंबाकू के खतरों के बारे में बताया जिससे पुलिस तथा संबंधित विभागों की टीम सार्वजनिक स्थानों पर अभियान चलाकर लोगों को तंबाकू की लत छोड़ने के लिए प्रेरित करेगी। 

चन्दौली : राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एक गोष्ठी का आयोजन किया गया

कार्यक्रम के दौरान प्रोजेक्टर के जरिए तंबाकू व धूम्रपान से होने वाली खतरनाक बीमारियों के बारे में बताया गया। साथ ही इससे निजात के तरीकों पर भी चर्चा की गई। जिससे सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारीगण टीम बनाकर सार्वजनिक स्थानों पर अभियान तंबाकू सेवन व धूम्रपान से होने वाले नुकसान के बारे में बतायेगें तथा इसको लेकर जगह-जगह पोस्टल-बैनर भी लगाए जाएं। 

डॉ0 अभिषेक सिंह द्वारा प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभाग किये गये पुलिस विभाग के अधिकारी/ कर्मचारिगण को  COTPA अधिनियम 2003 के विभिन्न धाराओं का विस्तार से वर्णन किया गया एवं उल्लंघन करने पर पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई के लिए बताया गया। 

चन्दौली : राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एक गोष्ठी का आयोजन किया गया

मुख्य बातें:-

धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान करना अपराध माना गया है।
धारा 6b के अंतर्गत के अंतर्गत स्कूल के 100 गज एरिया में तंबाकू की दुकान नहीं होनी है।
धारा 6 ए के अंतर्गत अंतर्गत 18  साल से कम उम्र के बच्चों को  तंबाकू खरीदना बेचना अपराध माना गया है ।
धारा 5 के अंतर्गत किसी भी तंबाकू पदार्थ का प्रचार नहीं किया जाना है ।
धारा 7 के अंतर्गत कोई भी तंबाकू पैकेट के ऊपर 85 परसेंट एरिया में वैधानिक 

चेतावनी छपी होनी चाहिए एवं खुली सिगरेट की बिक्री नहीं करनी है, इन सारी धाराओं का उल्लंघन करने पर जुर्माना एवं चालान का प्रावधान है | इस दौरान डा. अजय कुमार डा. आदेश कुमार उ0नि0 मिर्जा रिजवान अली बेग प्रभारी साइबर सेल समस्त थाना के उपनिरीक्षकगण मौजुद रहे।

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