ITR फाइलिंग प्रक्रिया: अगर आप ITR फाइल करना चाह रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। इस लेख में हम बताएंगे कि किन दस्तावेजों की मदद से आप आसानी से रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
ITR Filing Process : वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए कर्मचारियों को जल्द ही अपने नियोक्ताओं से फॉर्म 16 प्राप्त होगा। इस महत्वपूर्ण TDS प्रमाणपत्र को डिजिटल रूप से भी एक्सेस किया जा सकता है, जिससे ITR प्रक्रिया तेज और अधिक सुविधाजनक हो जाएगी।
आयकर रिटर्न दाखिल करने का समय आ गया है। कई करदाताओं ने अपना रिटर्न पहले ही दाखिल कर दिया है और कुछ ऐसा करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इसे दाखिल नहीं किया है, तो यह लेख आपके लिए है। नीचे हम बताएंगे कि आप इसे आसानी से कैसे फाइल कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया क्या है और इसे फाइल करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
आईटीआर 2025 दाखिल करना: स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए फाइलिंग प्रक्रिया एक नियमित करदाता से अलग है।
जानिए कैसे फाइल करें आईटीआर
ऑनलाइन कैसे फाइल करें (आईटीआर ऑनलाइन कैसे फाइल करें?)
चरण 1: आईटीआर फाइल करने के लिए, आयकर वेबसाइट (https://www.incometax.gov.in) पर जाएं।
चरण 2: अब आपको अपने खाते में लॉग इन करना होगा। यदि आप एक नए उपयोगकर्ता हैं, तो एक खाता बनाएं।
चरण 3: अब "ई-फाइल" विकल्प पर क्लिक करें।
चरण 4: फिर "आयकर रिटर्न दाखिल करें" विकल्प पर क्लिक करें।
चरण 5: अब आपको वित्तीय वर्ष 2024-25 का चयन करना होगा। यहां, आपको मोड में "ऑनलाइन" विकल्प चुनना होगा।
चरण 6: इसके बाद, अपनी स्थिति चुनें यानी व्यक्तिगत, HUF या अन्य।
चरण 7: अब आपको ITR-1 और ITR-2 जैसे विकल्प मिलेंगे। अपनी आय और आय के स्रोत के अनुसार सही कर फ़ॉर्म चुनें।
चरण 8: इसके बाद, ITR दाखिल करने का कारण बताएं। कोई विकल्प चुनें: कर बचाएं, आय साबित करें या रिफंड का दावा करें।
चरण 9: अब आपको व्यक्तिगत विवरण, आय, कटौती (जैसे धारा 80C), कर भुगतान आदि जैसे सही विवरण भरने होंगे।
चरण 10: इसके बाद, सभी जानकारी भरने के बाद फ़ॉर्म जमा करें।
याद रखें कि ITR दाखिल करने के बाद, आपको इलेक्ट्रॉनिक रूप से खुद को प्रमाणित करना होगा। करदाता आधार OTP, नेट बैंकिंग या EVC के माध्यम से ITR को सत्यापित कर सकते हैं।
ये दस्तावेज़ ज़रूरी हैं।
वेतन जानकारी और कर कटौती के लिए फ़ॉर्म 16 या 26AS ज़रूरी है।आय के प्रमाण के रूप में आय पर्ची जमा करनी चाहिए।अगर आप HRA के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो अपनी किराए की रसीद संभाल कर रखें।अगर आपने पहले इसे दाखिल किया है, तो पुरानी ITR रसीद भी दें।अगर विदेश से आय है, तो विदेशी आय का प्रमाण प्रस्तुत करें।LIC, PPF, स्वास्थ्य बीमा रसीदें आदि जैसे कटौती दस्तावेज़ प्रस्तुत करें।