वन संरक्षण अधिनियम से सम्बन्धित 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार

वन संरक्षण अधिनियम से सम्बन्धित 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में धीना पुलिस टीम द्वारा वन संरक्षण अधिनियम से सम्बन्धित 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया। 
वन संरक्षण अधिनियम से सम्बन्धित 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार


पूर्वांचल न्यूज़ प्रिंट /ब्यूरो चीफ दिवाकर राय चंदौली |

आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा वारण्टी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए दिये गये निर्देश के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर (IPS) अनन्त चन्द्रशेखर व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा स्नेहा तिवारी के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष धीना भूपेन्द्र कुमार निषाद के कुशल नेतृत्व में थाना धीना पुलिस टीम द्वारा मा0 न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) एफटीसी द्वितीय/ जेएम चन्दौली द्वारा मु0नं0 2978/17 अ0सं0 38/2002 धारा 4/10  F Act  (वन संरक्षण अधिनियम) थाना धीना जनपद चन्दौली सरकार बनाम बृजेश चौहान पुत्र चन्द्रिका चौहान निवासी ग्राम डेढावल थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली मे जारी वारण्ट का तामिला किये जाने के क्रम में दिनांक 27.08.2025 को  अभियुक्त बृजेश चौहान पुत्र चन्द्रिका चौहान निवासी ग्राम डेढावल थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली को उनके घर से ग्राम डेढावल थाना सकलडीहा से गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस मे लिया गया । गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

वारण्टी का नाम पता –
बृजेश चौहान पुत्र चन्द्रिका चौहान निवासी ग्राम डेढावल थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली उम्र करीब 38 वर्ष 

सम्बन्धित वाद/अपराध—
मु0नं0 2978/17 अ0सं0 38/2002 धारा 4/10  F Act  (वन संरक्षण अधिनियम) थाना धीना जनपद चन्दौली सरकार बनाम बृजेश चौहान पुत्र चन्द्रिका चौहान निवासी ग्राम डेढावल थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली सम्बन्धित मा0 न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) एफटीसी द्वितीय/ जेएम चन्दौली
             
गिरफ्तारी का स्थान व समय–
वारण्टी के घर ग्राम डेढावल थाना सकलडीहा , समय 07.30  बजें दिनांक 27.08.2025

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में 
1.थानाध्यक्ष भूपेन्द्र कुमार निषाद थाना धीना जनपद चन्दौली 
2.हे0का0 अजीत कुमार बिन्द, थाना धीना जनपद चन्दौली 
3.का0 अमित सिंह थाना धीना जनपद चन्दौली 
4.हे0का0 छोटेलाल यादव थाना धीना जनपद चन्दौलीशामिल रहे |

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