अपराध से अवैध सम्पत्ति को अर्जित करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 107(1) बीएनएसएस के तहत कुर्क कराने के सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।
- जिसकी कुल अनुमानित कीमत 4100000 रूपये
पूर्वांचल न्यूज़ प्रिंट /ब्यूरो चीफ दिवाकर राय चंदौली |
राजीव कृष्ण पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, श्री पीयूष मोर्डिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी, श्री वैभव कृष्ण पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी के निर्देशन में व आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली के मार्गदर्शन में अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनन्त चन्द्रशेखर व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा स्नेहा तिवारी के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक शरद गुप्ता थाना धानापुर के नेतृत्व में थाना धानापुर पुलिस टीम द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही के क्रम में-
1. थाना धानापुर में पंजीकृत मु0अ0 स0 89/2025 धारा 111(2), 318(2), 336(3), 338, 339 बीएनएसएस के अभियुक्त निसार अहमद पुत्र स्व0 साहब जान अंसारी ग्राम दुधारी थाना सैयदराजा चन्दौली व उनकी पत्नी यासमीन निशा पुत्री मंसूर आलम निवासी मकान नंबर 122 तेंदूहान 1 सैयदराजा चन्दौली द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति चार पहिया वाहन UP 67 AC 0898 स्विफ्ट डिजायर कार जिसकी अनुमानित कीमत 11 लाख रुपए को धारा 107(1) बीएनएसएस के तहत कुर्क कराने के समबन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।
2. थाना धानापुर मु0अ0सं0 53/2025 धारा 103(1), 190, 191(2), 191(3), 352, 61(2), 351(3), 319(2) 318(4), 338 336(3) 340(2) 317(2) बीएनएसएस व 07 कि0ला0ए0 एक्ट से संबंधित अभियुक्त राघवेंद्र प्रताप सिंह पुत्र राममूरत सिंह निवासी ग्राम शिवपुर थाना भभुआ जनपद भभुआ बिहार (प्रांत) द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति चार पहिया वाहन UP 65 CA 3378 फॉर्च्यूनर वाहन की अनुमानित कीमत करीब 30 लाख को धारा 107(1) के बीएनएसएस के तहत कुर्क कराने के समबन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।
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