बैठक के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारा ध्यान आम आदमी पर है, इसीलिए GST बैठक में ऐसे फ़ैसले लिए गए। उन्होंने बताया कि रोज़मर्रा की चीज़ों पर GST की दरें कम कर दी गई हैं।
नई दिल्ली। मोदी सरकार ने बुधवार को एक अहम फैसला लिया। यह फैसला GST परिषद की 56वीं बैठक में लिया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई। वित्त मंत्री ने बताया कि अब सिर्फ़ दो GST बैंड हैं। बैठक के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारा ध्यान आम आदमी पर है, इसीलिए GST बैठक में ऐसे फ़ैसले लिए गए। उन्होंने बताया कि रोज़मर्रा की चीज़ों पर GST की दरें कम कर दी गई हैं।
दरअसल, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 56वीं परिषद की बैठक के बाद कहा कि अब दो मुख्य स्लैब 5% और 18% होंगे। इसके अलावा, कुछ वस्तुओं पर शून्य और कुछ पर 40% टैक्स लगेगा। ये कर सुधार 22 सितंबर से लागू होंगे।
इस बदलाव से लगभग 48,000 करोड़ रुपये के जीएसटी राजस्व का नुकसान होने का अनुमान है। वित्त मंत्री ने कहा कि ये फैसले आम आदमी को ध्यान में रखकर लिए गए हैं। इन बदलावों से श्रम-प्रधान क्षेत्रों, किसानों, कृषि क्षेत्र और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को लाभ होगा।
उन्होंने बताया कि बैठक में टैक्स स्लैब और दरों को सुव्यवस्थित करने के सभी फ़ैसले सर्वसम्मति से लिए गए।
- नई व्यवस्था के तहत, मसालेदार दूध, चेन्नई, पनीर, चपाती, रोटी, पराठा आदि पर कोई कर नहीं लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाओं पर कोई कर नहीं लगेगा।
- नमकीन भुजिया, ग्रेवी, नूडल्स, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट आदि पर 5% कर लगेगा।
- घरेलू सामान जैसे हेयर ऑयल, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश और साइकिल पर 5% कर लगेगा।
- छोटी कारों, टीवी, रेफ्रिजरेटर और वाशिंग मशीन को 18% कर दायरे में रखा गया है।
- इसके अलावा, 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल, बस और एम्बुलेंस पर कर की दर भी 28% से घटाकर 18% कर दी गई है।
- जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर कोई कर नहीं लगेगा।
- पान मसाला, ज़र्दा, गुटखा, तंबाकू आदि पर 40% कर लागू रहेगा। वर्तमान में लागू वस्तुओं पर कर की दरों में कोई बदलाव नहीं होगा।