पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के निर्देशन में अ0पु0अधी0 सदर व अ0पु0अधी0 आप0 द्वारा प्राइवेट बस संचालकों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा - निर्देश दिए गए।
पूर्वांचल न्यूज़ प्रिंट /ब्यूरो चीफ दिवाकर राय चंदौली |
आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चंदौली के निर्देशन में अनन्त चन्द्रशेखर (आई.पी.एस.), अपर पुलिस अधीक्षक सदर व दिगम्बर कुशवाहा अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन द्वारा आज नवीन सभागार पुलिस लाइन जनपद चन्दौली में ए.आर.टी.ओ. चन्दौली के साथ क्षेत्र के सभी प्राइवेट बस संचालकों की बैठक आयोजित की गई।
इस बैठक में सड़क सुरक्षा, यातायात व्यवस्था एवं यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु निम्न आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए:-
1.वाहन व चालक संबंधी नियम-सभी बसों के दस्तावेज (आरसी, फिटनेस सर्टिफिकेट, बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र) वैध और अद्यतन हों। चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य।
2.यातायात नियमों का पालन-ओवरलोडिंग बिल्कुल न करें।निर्धारित रूट और स्टॉपेज का ही पालन करें।स्पीड लिमिट का पालन करें, ओवरस्पीडिंग न करें।रॉन्ग साइड या नो-एंट्री से बचें।
3.यात्रियों की सुरक्षा-बस में पर्याप्त फायर एक्सटिंग्विशर व फर्स्ट एड बॉक्स अनिवार्य। बस में कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।
4.महिला यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। किसी प्रकार की अप्रिय घटना या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। महिला यात्रियों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करें।
5.बसों में जीपीएस और सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए संचालकों को प्रेरित किया गया।
6.ड्राइवर/कंडक्टर द्वारा नशे की हालत में बस चलाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
7.यात्रियों के साथ शालीन व्यवहार बनाए रखें एवं ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करें।
8.सार्वजनिक सहयोग-यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार रखें। ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों में सहयोग करें ।किसी भी विवाद की स्थिति में कानून हाथ में न लें।