केंद्र सरकार ने GST परिषद की बैठक में एक अहम फैसला लिया। 12% और 28% की दरें समाप्त कर दी गईं। स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा।
मुख्य अंश :-
- स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर अब जीएसटी नहीं लगेगा।
- स्वास्थ्य और जीवन बीमा सस्ता हो जाएगा।
- केंद्र सरकार का बड़ा फैसला।
Health Life Insurance No GST: देश में स्वास्थ्य और जीवन बीमा सस्ता हो जाएगा। 22 सितंबर से आपको स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी नहीं देना होगा। केंद्र सरकार ने जीएसटी परिषद की बैठक में एक अहम फैसला लिया। स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर GST हटा दिया गया है।
पहले 18% GST लगता था
केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद, स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों को अब जीएसटी से छूट मिल गई है। पहले बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगता था। अब, केंद्र सरकार ने इसे समाप्त कर दिया है।
बीमा को GSTसे मुक्त क्यों रखा गया?
केंद्र सरकार चाहती है कि बीमा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसी उद्देश्य से, उसने स्वास्थ्य और जीवन बीमा से जीएसटी हटाने का फैसला किया है। अब, आपको अपने बीमा प्रीमियम पर कोई कर नहीं देना होगा। परिणामस्वरूप, प्रीमियम कम होगा।
आप कितनी बचत करेंगे?
आइए एक उदाहरण से समझाते हैं कि स्वास्थ्य और जीवन बीमा से जीएसटी हटाने पर आप कितनी बचत करेंगे। मान लीजिए आपका स्वास्थ्य या जीवन बीमा प्रीमियम ₹10,000 है। पहले, आप इस पर 18% की दर से ₹1,800 जीएसटी देते थे। अब, सरकार ने जीएसटी हटा दिया है। अब, आपको ₹10,000 प्रीमियम वाली पॉलिसी पर एक भी रुपया जीएसटी नहीं देना होगा। आपको सीधे ₹1,800 की बचत होगी।