क्या आयकर विभाग ITR दाखिल करने की समय सीमा 30 दिन बढ़ाएगा?

क्या आयकर विभाग ITR दाखिल करने की समय सीमा 30 दिन बढ़ाएगा?

वित्त वर्ष 2025-26 (वित्त वर्ष 2024-25) के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2025 है। जैसे-जैसे यह समय सीमा नज़दीक आ रही है, करदाता और चार्टर्ड अकाउंटेंट सरकार से इस समय सीमा को बढ़ाने का आग्रह कर रहे हैं।

क्या आयकर विभाग ITR  दाखिल करने की समय सीमा 30 दिन बढ़ाएगा?

2025 आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा के विस्तार पर लाइव अपडेट: वित्त वर्ष 2025-26 (वित्त वर्ष 2024-25) के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2025 है। जैसे-जैसे यह समय सीमा नज़दीक आ रही है, लाखों करदाता सोच रहे हैं कि क्या सरकार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाएगी।

व्यक्तिगत करदाताओं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की रिपोर्ट है कि पोर्टल की समस्याओं, आईटीआर प्रोसेसिंग में देरी और आईटीआर रिफंड की स्थिति से जुड़ी समस्याओं के कारण लोगों को अपना आयकर दाखिल करने में कठिनाई हो रही है। नतीजतन, वे सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए और समय की मांग कर रहे हैं कि उनका रिटर्न बिना किसी त्रुटि के पूरा हो।

गौरतलब है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि पहले 31 जुलाई, 2025 थी, लेकिन आयकर विभाग ने मई में इसे बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया था। उस समय, सरकार ने आईटीआर फॉर्म अपडेट करने, सार्वजनिक सेवाओं और परिचालन संबंधी तैयारियों में देरी के कारण करदाताओं को और समय दिया था। अब जब विस्तारित समय सीमा फिर से निकट आ रही है, तो करदाता और विस्तार की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि हजारों आईटीआर दाखिलकर्ता अभी भी दाखिल करने का इंतजार कर रहे हैं।

हालांकि, सरकार ने अभी तक यह घोषणा नहीं की है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर से आगे बढ़ाई जाएगी या नहीं। आयकर विभाग की वेबसाइट के अनुसार, अब तक 5 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं, इसलिए अनुपालन सही दिशा में है।

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि करदाताओं को किसी भी हालत में इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय सीमा चूकने पर धारा 234F के तहत जुर्माना लग सकता है और रिफंड में भी देरी हो सकती है। इसलिए, जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती, तब तक आईटीआर फाइलिंग जल्द से जल्द पूरी कर लेना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है।

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