दो सदस्यों की बेंच ने चार सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दोबारा काउंसलिंग कराने के सिंगल बार बेंच के फैसले पर रोक लगा दी है।
लखनऊ: दो सदस्यों की बेंच ने चार सरकारी मेडिकल कॉलेजों MBBS में दोबारा काउंसलिंग कराने के सिंगल बार बेंच के फैसले पर रोक लगा दी है। हालांकि, बेंच ने कहा कि 50% से ज़्यादा आरक्षण न देने के सिंगल बार बेंच का फैसला सही है, इसलिए राज्य सरकार एक हफ्ते के अंदर हलफनामा दाखिल करे कि अगले सत्र से 50% आरक्षण की सीमा पार नहीं की जाएगी।
बेंच ने आदेश दिया कि अंबेडकर नगर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण सीमा से ज़्यादा दाखिल एससी-एसटी छात्रों को अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इस वर्ग के लिए अभी भी खाली 82 सीटों पर समायोजित किया जाए। बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर सरकार अगले सत्र से 50% आरक्षण सीमा पार न करने का हलफनामा दाखिल करने में विफल रहती है, तो यह अंतरिम आदेश लागू नहीं होगा।