कम्पोजिट विद्यालय डैना में चौपाल लगाकर ग्राम की महिलाओं/बालिकाओं को किया गया जागरूक

कम्पोजिट विद्यालय डैना में चौपाल लगाकर ग्राम की महिलाओं/बालिकाओं को किया गया जागरूक

बलुआ थाना की Anti-Romeo Police Team द्वारा Community Policing-Women Empowerment हेतु महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु Women/girls awareness किया गया ।

कम्पोजिट विद्यालय डैना में चौपाल लगाकर ग्राम की महिलाओं/बालिकाओं को किया गया जागरूक

  •  जनपद के अन्य थानों द्वारा ग्रामीण/बाजार/कस्बा क्षेत्रों जाकर चौपाल लगाकर महिलाओं/बालिकाओं को किया जा रहा जागरूक

पूर्वांचल न्यूज़ प्रिंट /ब्यूरो चीफ दिवाकर राय चंदौली |

उ०प्र० शासन की मंशा के अनुरुप Mission Shakti Campaign (Phase-5.0) के अंतर्गत Superintendent  Police Chandauli Aditya Langhe के निर्देशन में थाना धीना की एंटीरोमियों पुलिस टीम द्वारा Composite School Dana में चौपाल लगाकर छात्राओं/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में जागरुक किया गया। महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ जुड़ कर उन्हें सशक्त एवं सुरक्षित वातावरण देने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। जागरूक करने के साथ पम्पलेट वितरण किया गया। 


कम्पोजिट विद्यालय डैना में चौपाल लगाकर ग्राम की महिलाओं/बालिकाओं को किया गया जागरूक

     जागरूकता कार्यक्रम के दौरान Sub Inspector Veer Bahadur द्वारा बताया गया कि विद्यालय आवागमन के दौरान यदि किसी शोहदे/मनचलें द्वारा परेशान किया जाता है तो तत्काल उसकी सूचना अपने परिजनों/थाना स्थानीय या हेल्प लाइन नम्बरों पर दे देनी चाहिए और तत्काल थाना स्थानीय पुलिस द्वारा शोहदों/मनचलों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जायेगा। महिलाओं के संबंध में संचालित योजनाओं यथा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेन्टर, 181 महिला हेल्पलाइन, पति की मृत्युपरांत निराश्रित महिला योजना, प्रदेश में स्थापित महिला शरणालय, शक्ति सदन व सखी निवास योजनाओं के बारे में बताया गया।


   

साथ ही महिलाओं व बालिकाओं को संरक्षण प्रदान करने वाले प्रमुख कानूनों यथा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष), अधिनियम, 2013, दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (संशांधित 1986) तथा गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के प्रमुख प्रावधानों के बारे में आमजन को जागरूक किया गया।


इस कार्यक्रम के दौरान उप निरीक्षक वीर बहादुर द्वारा महिलाओं, बालिकाओं व आमजनमानस को साइबर अपराध के बढ़ते मामलों के प्रति जागरूक किया गया:----

 

1.किसी भी अनजान लिंक या अज्ञात नंबर से आए संदेश या कॉल पर अपने बैंक विवरण, ओटीपी या व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।

2.KYC अपडेट, इनाम जीतने, नौकरी या लोन देने के नाम पर धोखाधड़ी से सतर्क रहें।

3.सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल व आपत्तिजनक पोस्ट की तुरंत सूचना पुलिस या साइबर हेल्पलाइन 1930 पर दें।

4.सुरक्षित पासवर्ड रखें एवं समय-समय पर बदलते रहें।

5.इसके साथ ही लोगों को यह भी बताया गया कि यदि वे किसी प्रकार के साइबर अपराध का शिकार हो जाएँ तो तुरंत cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएँ जिससे समय रहते कार्यवाही की जा सके।

6.अभियान के माध्यम से पुलिस ने आमजन से अपील की कि वे स्वयं सतर्क रहें और दूसरों को भी जागरूक करें, जिससे समाज को साइबर अपराधों से सुरक्षित रखा जा सके।

 


साथ ही थाना स्थानीय पर नवस्थापित मिशन शक्ति केन्द्र का कार्य, उददेश्य, उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी।


उपरोक्त जागरूकता कार्यक्रम के दौरान उप निरीक्षक वीर बहादुर,का0 अंकित वर्मा, महिला कांस्टेबल प्रतिभा व ग्रामवासी सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहें।