Bhabhua / Chandauli News : कुंज मर्डर केस में तीन को उम्रकैद और ₹25,000 का जुर्माना

Bhabhua / Chandauli News : कुंज मर्डर केस में तीन को उम्रकैद और ₹25,000 का जुर्माना

ADJ III Vinay Kumar Tiwari ने भभुआ थाना क्षेत्र के कुंज गांव निवासी शेषमुनि सिंह, राम इकबाल सिंह और उसके बेटे शैलेश सिंह को उपेंद्र सिंह की Murder का दोषी पाया।

Bhabhua / Chandauli  News : कुंज मर्डर केस में तीन को उम्रकैद और ₹25,000 का जुर्माना

Bhabhua / Chandauli  News : एडीजे तृतीय विनय कुमार तिवारी की अदालत ने भभुआ थाना इलाके के कुंज गांव के रहने वाले शेषमुनि सिंह, राम इकबाल सिंह और उसके बेटे शैलेश सिंह को उपेंद्र सिंह की हत्या का दोषी पाया और उन्हें उम्रकैद और ₹25,000 के जुर्माने की सजा सुनाई।

जुर्माना न देने पर छह महीने और जेल होगी। असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर सतीश कुमार सिंह (Assistant Public Prosecutor Satish Kumar Singh ) ने बताया कि 16 जून 2019 को उपेंद्र सिंह की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी।

पीड़ित के चाचा राजकुमार सिंह ने भभुआ थाने में पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि पैसे के लेन-देन को लेकर हुई बहस के बाद सात आरोपियों ने उपेंद्र पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। बाकी चार आरोपियों का ट्रायल अलग से चल रहा है और अभी पेंडिंग है।


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