प्रयागराज कोर्ट का बड़ा आदेश — स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती समेत दो पर POCSO केस दर्ज करने के निर्देश

प्रयागराज कोर्ट का बड़ा आदेश — स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती समेत दो पर POCSO केस दर्ज करने के निर्देश

प्रयागराज की इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने POCSO कानून से जुड़े मामले में बड़ा आदेश देते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य दंडी स्वामी प्रत्यक्ष चैतन्य मुकुंदानंद गिरि के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया है। यह आदेश आशुतोष ब्रह्मचारी की याचिका पर सुनवाई के बाद जारी हुआ। कोर्ट ने पुलिस को मामला दर्ज कर पूरी जांच करने को कहा है, जिसके तहत कार्रवाई झूंसी पुलिस स्टेशन से शुरू की जाएगी। 

प्रयागराज कोर्ट का बड़ा आदेश — स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती समेत दो पर POCSO केस दर्ज करने के निर्देश
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 

पूर्वांचल न्यूज प्रिंट / प्रयागराज : जिला न्यायालय की पॉक्सो की अदालत ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य दंडी स्वामी प्रत्यक्ष चैतन्य मुकुंदानंद गिरि के खिलाफ बच्चों के यौन शोषण के लिए शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने आशुतोष ब्रह्मचारी की याचिका की समीक्षा के दौरान यह आदेश जारी किया। इलाहाबाद जिला न्यायालय की पॉक्सो की अदालत ने जगद्गुरु ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ कथित बच्चों के यौन शोषण के लिए पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है। 

साधारण न्यायाधीश (यौन शोषण विरोधी अधिनियम) विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य दंडी स्वामी प्रत्यक्ष चैतन्य मुकुंदानंद गिरि के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने और मामले की पूरी जांच का निर्देश दिया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार, झूंसी पुलिस स्टेशन में कार्रवाई शुरू की जाएगी। शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने आर्टिकल 173(4) के आधार पर याचिका दायर की थी, जिसमें रिपोर्ट दर्ज करने और अपराधी को कड़ी सजा देने की मांग की गई थी।

FAQ ❓

प्रश्न 1: केस दर्ज करने का आदेश किस कोर्ट ने दिया?
उत्तर: इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने याचिका की समीक्षा के बाद आदेश जारी किया।

प्रश्न 2: किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए?
उत्तर: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य दंडी स्वामी प्रत्यक्ष चैतन्य मुकुंदानंद गिरि के खिलाफ।

प्रश्न 3: याचिका किसने दायर की थी?
उत्तर: आशुतोष ब्रह्मचारी ने आर्टिकल 173(4) के तहत याचिका दाखिल की थी।

प्रश्न 4: जांच कहाँ से शुरू होगी?
उत्तर: कोर्ट के आदेश के अनुसार झूंसी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की जाएगी।

प्रश्न 5: आदेश किस न्यायिक अधिकारी ने दिया?
उत्तर: साधारण न्यायाधीश (यौन शोषण विरोधी अधिनियम) विनोद कुमार चौरसिया (Sexual Harassment Prevention Act) ने पुलिस को केस दर्ज कर जांच करने का निर्देश दिया।

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